27 जुलाई 2026
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बरनाला लाठीचार्ज: NHRC ने पंजाब के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस, 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब

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बरनाला लाठीचार्ज: NHRC ने पंजाब के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस, 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब

सारांश

बरनाला में 25 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही महिला सफाई कर्मचारियों पर कथित लाठीचार्ज के बाद NHRC ने सख्त रुख अपनाया है — पंजाब के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब माँगा गया है।

मुख्य बातें

NHRC ने बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज का स्वतः संज्ञान लिया।
पंजाब के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी; दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब।
घटना 25 जुलाई को हुई, जब कर्मचारी नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और नौकरी सुरक्षा की माँग पर प्रदर्शन कर रहे थे।
प्रदर्शनकारियों में महिला सफाई कर्मचारी भी शामिल थीं; कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया।
NHRC की पीठ की अध्यक्षता प्रियंक कानूनगो ने की; मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम- 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पंजाब के बरनाला में 25 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

मुख्य घटनाक्रम

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 25 जुलाई को बरनाला में सफाई कर्मचारी अपनी सेवाओं के नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा की माँग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पंजाब पुलिस ने कथित तौर पर बिना उचित कारण के अत्यधिक बल प्रयोग किया और लाठीचार्ज किया, जिसमें महिला सफाई कर्मचारी भी शामिल थीं।

NHRC की टिप्पणी और निर्देश

आयोग ने नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा कि 'शिकायतकर्ता के आरोप पहली नज़र में पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं।' प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली NHRC की पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 की धारा 12 के तहत इस मामले का संज्ञान लिया। रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वह मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी कर शिकायत में लगाए गए आरोपों की जाँच कराए।

अधिकारियों से माँगी गई जानकारी

NHRC ने अपने नोटिस में कई बिंदुओं पर जवाब माँगा है। आयोग ने बल प्रयोग की वास्तविक पृष्ठभूमि, कारण और औचित्य स्पष्ट करने को कहा है। इसके साथ ही महिला सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी की पहचान, लाठीचार्ज में घायल कर्मचारियों की संख्या और उनकी वर्तमान चिकित्सा स्थिति की जानकारी भी माँगी गई है।

आम जनता और कर्मचारियों पर असर

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब देशभर में सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण और कार्य-स्थितियों में सुधार की माँग लंबे समय से उठती रही है। गौरतलब है कि इस वर्ग के कर्मचारी अधिकांशतः अनुसूचित जाति से आते हैं और उनकी माँगें श्रम अधिकारों के साथ-साथ सामाजिक न्याय से भी जुड़ी हैं। NHRC का हस्तक्षेप इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देता है।

क्या होगा आगे

पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और DGP को अब दो सप्ताह के भीतर NHRC को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। आयोग की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पंजाब सरकार घायल कर्मचारियों के उपचार और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन सवाल यह है कि क्या नोटिस से आगे कोई ठोस कार्रवाई होगी — क्योंकि अतीत में ऐसे मामलों में आयोग की रिपोर्ट तलब करने के बाद भी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पाई। सफाई कर्मचारी — जो अधिकांशतः समाज के सबसे हाशिये पर खड़े वर्ग से आते हैं — वर्षों से नियमितीकरण की माँग करते रहे हैं, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज यह दर्शाता है कि राज्य तंत्र इस माँग को किस नज़र से देखता है। महिला कर्मचारियों पर बल प्रयोग के आरोप इस मामले को और गंभीर बनाते हैं और पंजाब सरकार पर दबाव बढ़ाते हैं।
RashtraPress
27 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

NHRC ने बरनाला लाठीचार्ज मामले में क्या कार्रवाई की है?
NHRC ने पंजाब के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 की धारा 12 के तहत इस मामले का संज्ञान लिया है।
बरनाला में सफाई कर्मचारी किस माँग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे?
सफाई कर्मचारी अपनी सेवाओं के नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा की माँग को लेकर 25 जुलाई को बरनाला में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों में महिला कर्मचारी भी शामिल थीं।
NHRC नोटिस में पंजाब सरकार से क्या-क्या जानकारी माँगी गई है?
NHRC ने बल प्रयोग का कारण और औचित्य, लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी की पहचान, घायल कर्मचारियों की संख्या और उनकी वर्तमान चिकित्सा स्थिति तथा घटना की जाँच की स्थिति के बारे में जानकारी माँगी है।
इस मामले की सुनवाई NHRC में किसकी अध्यक्षता में हुई?
NHRC की पीठ की अध्यक्षता प्रियंक कानूनगो ने की। पीठ ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को पहली नज़र में मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए संज्ञान लिया।
पंजाब सरकार को NHRC को रिपोर्ट कब तक देनी होगी?
NHRC ने पंजाब के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
राष्ट्र प्रेस
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