ईडी की बड़ी कार्रवाई: नक्सल-मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ₹3.87 करोड़ की 11 संपत्तियाँ जब्त
सारांश
मुख्य बातें
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची जोनल ऑफिस ने 13 जुलाई 2026 को संतोष कंस्ट्रक्शन और उसके छह सहयोगियों के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत ₹3.87 करोड़ मूल्य की 11 अचल संपत्तियाँ अस्थायी रूप से जब्त की हैं। जिन व्यक्तियों पर कार्रवाई हुई है उनमें संतोष कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार उर्फ सोनू सिंह, मनीष कुमार, बैजनाथ गंझू, राजेश कुमार गंझू और रवींद्र गंझू शामिल हैं। यह कार्रवाई नक्सल हिंसा और जबरन वसूली से जुड़े धन को अचल संपत्ति में बदलने के आरोपों पर आधारित है।
मामले की पृष्ठभूमि
ईडी की जांच झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा पुलिस स्टेशन में दर्ज दो एफआईआर पर आधारित है, जिन्हें बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपने हाथ में लेकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860, आर्म्स एक्ट और गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 के तहत जांच की।
पहली एफआईआर 22 नवंबर 2019 को लातेहार के एच-75, लुकुइया मोड़ पर हुए माओवादी हमले से संबंधित है, जिसमें झारखंड पुलिस के चार जवान शहीद हो गए थे और हथियार व गोला-बारूद लूट लिए गए थे। दूसरी एफआईआर जबरन वसूली के तौर पर ₹5 लाख नकद जब्त किए जाने से जुड़ी है — यह राशि संतोष कंस्ट्रक्शन के साझेदार मृत्युंजय कुमार उर्फ सोनू सिंह ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई (माओवादी) के लातेहार रीजनल कमांडर रवींद्र गंझू को दी थी।
अपराध से कमाई और धन का प्रवाह
जांच एजेंसी के अनुसार, इस मामले में कुल अनुमानित अवैध कमाई (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम — पीओसी) लगभग ₹7.16 करोड़ आँकी गई है। इसमें से ₹2.69 करोड़ एनआईए ने अपनी तलाशी कार्रवाई के दौरान नकद बरामद किए थे। शेष ₹4.46 करोड़ को वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान संतोष कंस्ट्रक्शन में पूंजी के रूप में लगाया और घुमाया गया।
गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब ईडी झारखंड में नक्सल-वित्त पोषण नेटवर्क के विरुद्ध अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा रही है।
संपत्तियाँ कैसे खरीदी गईं
जांच में खुलासा हुआ कि बैंकिंग निगरानी से बचने के लिए कम कीमत वाले सेल डीड और बिना हिसाब-किताब वाले नकद भुगतान का सहारा लिया गया। इस तरीके से लातेहार जिले के मौजा चंदवा और मौजा कामता में 11 अचल संपत्तियाँ खरीदी गईं। ये संपत्तियाँ संतोष कंस्ट्रक्शन, संतोष कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार उर्फ सोनू सिंह और मनीष कुमार के नाम पर दर्ज हैं। इस प्रकार अपराध से अर्जित धन को औपचारिक अर्थव्यवस्था में खपाने का प्रयास किया गया।
ईडी की कार्रवाई और आगे की जांच
पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत ईडी ने इन 11 संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिनका कुल मूल्य लगभग ₹3.87 करोड़ है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और आने वाले समय में और कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।