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नीट-यूजी 2026 पेपर लीक: सुप्रीम कोर्ट में 19 अगस्त को अगली सुनवाई, केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब तलब

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नीट-यूजी 2026 पेपर लीक: सुप्रीम कोर्ट में 19 अगस्त को अगली सुनवाई, केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब तलब

सारांश

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है और केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब माँगा है। राउज एवेन्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया। सरकार ने नए कानून में 10 साल जेल और ₹5 करोड़ जुर्माने का प्रावधान बताया; नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित।

मुख्य बातें

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को तय की।
केंद्र सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब माँगा गया; पीठ ने कहा हलफनामे में कई बिंदुओं पर चर्चा होगी।
राउज एवेन्यू फास्ट ट्रैक जज अजय गुप्ता ने वकीलों को सुबह 10 बजे तक उपस्थित रहने और आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस से समय पर पेशी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
नए कानून के तहत पेपर लीक में 10 साल की जेल और ₹5 करोड़ तक का जुर्माना संभव।
इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार के लिए टास्क फोर्स गठित।
याचिकाकर्ताओं ने NTA को बदलकर नई, स्वतंत्र और तकनीकी रूप से सक्षम संस्था बनाने की माँग की।

नई दिल्लीनीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब माँगा है और अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त तय की है। इसी मामले में राउज एवेन्यू की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी सुनवाई में किसी भी तरह की देरी न होने देने के कड़े निर्देश दिए। यह मामला लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रणाली में आस्था से सीधे जुड़ा है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट की सख्त टिप्पणी

राउज एवेन्यू कोर्ट के फास्ट ट्रैक जज अजय गुप्ता ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि 'इस केस में हर एक मिनट बहुत कीमती है।' उन्होंने सभी वकीलों को निर्देश दिया कि वे सुबह 10 बजे तक कोर्ट में उपस्थित हों। साथ ही, जज ने यह भी आदेश दिया कि न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समय पर पेश किया जाए, ताकि सुनवाई बाधित न हो।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पीठ ने केंद्र सरकार के हलफनामे का संज्ञान लेते हुए कहा कि 'हलफनामे में कई ऐसी बातें हैं जिन पर विचार और चर्चा की जाएगी।' अब याचिकाकर्ताओं को इस हलफनामे पर अपना पक्ष रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की गई है।

याचिकाकर्ताओं की माँगें

याचिकाओं में परीक्षा संचालन करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अदालत केंद्र सरकार को निर्देश दे कि NTA को या तो पूरी तरह बदला जाए या उसकी जगह एक नई, तकनीकी रूप से सक्षम, अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र संस्था स्थापित की जाए, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

सरकार का जवाब और नए कानूनी प्रावधान

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार के अनुसार, 2026 में बने नए कानून के तहत पेपर लीक या नकल जैसे अपराधों में 10 साल तक की कैद और ₹5 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान परीक्षा धोखाधड़ी के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कानूनी व्यवस्था मानी जा रही है।

नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स

इसके अतिरिक्त, इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह टास्क फोर्स मौजूदा परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव तैयार करेगी। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में लाखों मेडिकल अभ्यर्थी और उनके परिवार परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर गहरी चिंता में हैं। अब सभी की निगाहें 19 अगस्त की सुनवाई पर टिकी हैं, जब याचिकाकर्ता केंद्र के हलफनामे पर अपना जवाब पेश करेंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इस बार न्यायपालिका का हस्तक्षेप और नए दंड कानून का आना दर्शाता है कि विफलता की कीमत अब राजनीतिक रूप से भी चुकानी पड़ रही है। नंदन नीलेकणी जैसे तकनीकी विशेषज्ञ को टास्क फोर्स में लाना सकारात्मक संकेत है, लेकिन असली परीक्षा यह है कि सुझाव केवल रिपोर्ट तक सीमित रहते हैं या ज़मीन पर लागू होते हैं — जो भारत में अक्सर नहीं हो पाता।
RashtraPress
16 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई कब है?
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को तय की है। इस सुनवाई में याचिकाकर्ता केंद्र सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब पेश करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि 'हलफनामे में कई ऐसी बातें हैं जिन पर विचार और चर्चा की जाएगी।' कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से इस हलफनामे पर जवाब माँगा है, जो 19 अगस्त की सुनवाई में प्रस्तुत किया जाएगा।
नीट पेपर लीक के लिए नए कानून में क्या सजा का प्रावधान है?
2026 में बने नए कानून के तहत पेपर लीक या नकल जैसे अपराधों में 10 साल तक की कैद और ₹5 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दी है।
नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में बनी टास्क फोर्स का क्या काम है?
इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में गठित यह टास्क फोर्स मौजूदा परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव तैयार करेगी। इसका उद्देश्य भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक उपाय सुझाना है।
याचिकाकर्ता NTA के बारे में क्या माँग कर रहे हैं?
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से माँग की है कि केंद्र सरकार को NTA को बदलने या उसकी जगह एक नई, तकनीकी रूप से सक्षम, अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र परीक्षा संस्था स्थापित करने का निर्देश दिया जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के बिना पेपर लीक की पुनरावृत्ति रोकना संभव नहीं है।
राष्ट्र प्रेस
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