12 अगस्त 2026
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बीरभूम खदान कारोबारी तुलु मंडल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, ₹3,000 करोड़ राजस्व चोरी का आरोप

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बीरभूम खदान कारोबारी तुलु मंडल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, ₹3,000 करोड़ राजस्व चोरी का आरोप

सारांश

बीरभूम का फरार खदान कारोबारी तुलु मंडल अब रेड कॉर्नर नोटिस की जद में है। उसके रिश्तेदार के घर से ₹28.5 करोड़ नकद और 15 किलो सोना मिलने के बाद जाँच का दायरा बढ़ा। 14 अगस्त तक पेश न होने पर घोषित अपराधी और संपत्ति जब्ती की तलवार लटकी है।

मुख्य बातें

बीरभूम के पत्थर खदान कारोबारी तुलु मंडल के खिलाफ सूरी अदालत ने 11 अगस्त 2026 को रेड कॉर्नर नोटिस को मंजूरी दी।
तुलु मंडल पर ₹3,000 करोड़ की राजस्व चोरी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) शासनकाल में कथित भ्रष्टाचार का आरोप।
रिश्तेदार मीनार मंडल के घर से ₹28.5 करोड़ नकद और 15 किलोग्राम सोना बरामद।
रिश्तेदार रिपोन मंडल सहित तीन आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।
14 अगस्त तक अदालत में पेश न होने पर तुलु मंडल को घोषित अपराधी माना जाएगा और संपत्ति जब्ती शुरू हो सकती है।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के फरार पत्थर खदान कारोबारी तुलु मंडल के खिलाफ 11 अगस्त 2026 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। तुलु मंडल पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) की पिछली सरकार के कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार और ₹3,000 करोड़ की राजस्व चोरी के आरोप हैं। पुलिस को अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है।

रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया

सोमवार को सरकार ने सूरी अदालत में रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का आवेदन दाखिल किया, जिसे मंगलवार को मंजूरी दे दी गई। सरकारी वकील विभास चटर्जी के अनुसार, तुलु मंडल को 14 अगस्त तक अदालत में पेश होने का अंतिम अवसर दिया गया है। यदि वह निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होता, तो उसे घोषित अपराधी करार दिया जाएगा और उसकी संपत्तियाँ जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

₹28.5 करोड़ नकद और 15 किलो सोने की बरामदगी

जाँच की पृष्ठभूमि में एक बड़ी कार्रवाई हाल ही में हुई, जब बीरभूम के मोहम्मदबाजार थाना क्षेत्र के देउचा गाँव में तुलु मंडल के रिश्तेदार मीनार मंडल के घर से पुलिस ने ₹28.5 करोड़ नकद और करीब 15 किलोग्राम सोना बरामद किया। इस बरामदगी के बाद से जाँच एजेंसियों ने तुलु मंडल के खिलाफ अभियान तेज कर दिया।

गिरफ्तारियाँ और पुलिस हिरासत

सोमवार को पुलिस ने तुलु मंडल के रिश्तेदार रिपोन मंडल को पूर्व बर्दवान जिले के आउसग्राम स्थित उसके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। मंगलवार को उसे सूरी अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा दो अन्य आरोपियों — शेख रियाजुल इस्लाम और शेख नूर आलम — को भी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। तीनों का नाम कथित पत्थर सिंडिकेट से जोड़ा जा रहा है।

बचाव पक्ष की दलील

आरोपियों के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि केवल उनके मुवक्किलों को इस मामले में निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने माँग की कि उस दौर में प्रशासनिक पदों पर रहे अधिकारियों की भूमिका की भी स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए।

आगे की कार्रवाई

पुलिस तुलु मंडल की संपत्तियों का पता लगाने के लिए उसके विभिन्न ठिकानों के साथ-साथ रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के घरों पर लगातार छापेमारी कर रही है। यह मामला उस व्यापक जाँच का हिस्सा है जो बीरभूम के पत्थर खनन क्षेत्र में कथित सिंडिकेट संचालन और सरकारी राजस्व की चोरी से जुड़ी है। 14 अगस्त की समय-सीमा इस प्रकरण में निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

प्रशासनिक मिलीभगत और अवैध नकदी के गठजोड़ के आरोप नए नहीं हैं। बचाव पक्ष की यह दलील कि तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका की जाँच क्यों नहीं हो रही, असुविधाजनक प्रश्न उठाती है जिसे जाँच एजेंसियाँ अब तक टालती रही हैं। ₹28.5 करोड़ की नकद बरामदगी और 15 किलो सोना यह दर्शाते हैं कि यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरे तंत्र का है — और असली परीक्षा यह होगी कि जाँच केवल भगोड़े कारोबारी तक सीमित रहती है या उस तंत्र तक पहुँचती है जिसने उसे पनपने दिया।
RashtraPress
12 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तुलु मंडल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस क्यों जारी किया गया?
तुलु मंडल पर ₹3,000 करोड़ की राजस्व चोरी और कथित भ्रष्टाचार के आरोप हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद वह फरार हो गया, जिसके बाद सूरी अदालत ने 11 अगस्त 2026 को रेड कॉर्नर नोटिस की मंजूरी दी।
तुलु मंडल के रिश्तेदार के घर से क्या बरामद हुआ?
बीरभूम के देउचा गाँव में तुलु मंडल के रिश्तेदार मीनार मंडल के घर से पुलिस ने ₹28.5 करोड़ नकद और करीब 15 किलोग्राम सोना बरामद किया। इस बरामदगी के बाद से जाँच का दायरा काफी बढ़ गया है।
14 अगस्त तक पेश न होने पर तुलु मंडल पर क्या होगा?
सरकारी वकील विभास चटर्जी के अनुसार, 14 अगस्त तक अदालत में पेश न होने पर तुलु मंडल को घोषित अपराधी करार दिया जाएगा। इसके बाद उसकी संपत्तियाँ जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
इस मामले में अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं?
अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है — तुलु मंडल का रिश्तेदार रिपोन मंडल, और दो अन्य आरोपी शेख रियाजुल इस्लाम और शेख नूर आलम। सूरी अदालत ने तीनों को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
पत्थर सिंडिकेट मामले में बचाव पक्ष का क्या कहना है?
आरोपियों के वकील का कहना है कि केवल उनके मुवक्किलों को निशाना बनाया जा रहा है जबकि उस दौर के प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जाँच नहीं हो रही। उन्होंने माँग की है कि सभी संबंधित पक्षों की समान रूप से जाँच की जाए।
राष्ट्र प्रेस
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