7 नवंबर 2026
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तमिलनाडु: भूमि-उपयोग बदलाव में सुधार, जिला कलेक्टरों की जगह DTCP को मिला मंजूरी का अधिकार

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तमिलनाडु: भूमि-उपयोग बदलाव में सुधार, जिला कलेक्टरों की जगह DTCP को मिला मंजूरी का अधिकार

सारांश

तमिलनाडु में कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने की दो-चरणीय मंजूरी प्रक्रिया समाप्त। अब जिला कलेक्टर की जगह सीधे DTCP देगा पूर्व-सहमति। बिल्डर्स को उम्मीद — 2-3 महीने का इंतज़ार घटकर 15-30 दिन होगा।

मुख्य बातें

तमिलनाडु सरकार ने 4 नवंबर 2026 को सरकारी आदेश जारी कर भूमि-उपयोग परिवर्तन की मंजूरी जिला कलेक्टरों से हटाकर डीटीसीपी को सौंपी।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 की धारा 47-ए और धारा 9-एफ में हुए संशोधनों को लागू किया गया।
2017 के नियम 6 के तहत जिला कलेक्टर द्वारा अनिवार्य निरीक्षण की शर्त हटाई गई; नियम 7 के सुरक्षा उपाय बरकरार।
आवेदकों को सिंगल विंडो पोर्टल पर नौ दस्तावेज अपलोड करने और सभी विभागों से एनओसी लेना अनिवार्य।
बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार, मंजूरी का समय 2-3 महीने से घटकर 15-30 दिन होने की उम्मीद।

तमिलनाडु सरकार ने 4 नवंबर 2026 को एक सरकारी आदेश जारी कर गैर-योजना क्षेत्रों में कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग के लिए बदलने की मंजूरी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब यह अधिकार जिला कलेक्टरों से हटाकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशालय (डीटीसीपी) को सौंप दिया गया है। आवास और शहरी विकास विभाग के इस फैसले से भूमि-उपयोग परिवर्तन की दो-चरणीय प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

क्या बदला है मंजूरी की प्रक्रिया में

पहले, कोई भी डेवलपर या जमीन मालिक जो अपनी कृषि भूमि का उपयोग बदलना चाहता था, उसे पहले जिला कलेक्टर से पूर्व-सहमति लेनी पड़ती थी और उसके बाद डीटीसीपी से योजना की अनुमति लेनी होती थी। नई व्यवस्था में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशक सीधे पूर्व-सहमति दे सकते हैं, जिससे यह दोहरी प्रक्रिया खत्म हो गई है।

यह बदलाव तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 की धारा 47-ए और धारा 9-एफ में किए गए संशोधनों के जरिए लागू किया गया है, जिन्हें हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में मंजूरी दी गई थी।

सुरक्षा नियम और दस्तावेज़ी शर्तें बरकरार

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण और भूमि से जुड़े सुरक्षा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डीटीसीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, आवेदकों को संबंधित विभागों से सभी ज़रूरी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लेना अनिवार्य रहेगा।

नई गाइडलाइंस के तहत आवेदकों को ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से नौ दस्तावेज अपलोड करने होंगे — जिनमें मालिकाना हक या लीज के प्रमाण, पट्टा, चिट्टा और अडंगल रिकॉर्ड (पिछले तीन फसली वर्षों के), ड्रेनेज प्लान और प्रस्तावित स्थल के 500 मीटर के दायरे में मौजूद विकास कार्यों को दर्शाने वाला टोपोग्राफिकल मैप शामिल हैं। इसके अलावा एक शपथ-पत्र भी देना होगा, जिसमें यह पुष्टि करनी होगी कि संबंधित भूमि में कोई सरकारी पोराम्बोके जमीन या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति शामिल नहीं है।

सरकार की मंशा और आधिकारिक बयान

आवास और शहरी विकास विभाग के सचिव आर. किर्लोश कुमार ने बताया कि इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य मंजूरी प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 2017 के नियमों के नियम 6 — जिसके तहत जिला कलेक्टरों द्वारा अनिवार्य निरीक्षण होता था — को हटा दिया गया है, जबकि नियम 7 के तहत निर्धारित सुरक्षा उपाय पूर्ववत लागू रहेंगे।

यह फैसला तमिलनाडु सरकार की उस व्यापक नीति का हिस्सा है जिसका लक्ष्य भूमि-उपयोग नियमों को सरल बनाकर निवेश और विकास को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब राज्य में रियल एस्टेट और बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में निवेश की माँग तेज़ी से बढ़ रही है।

निर्माण उद्योग की प्रतिक्रिया

बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पहले मंजूरी प्राप्त करने में दो से तीन महीने का समय लग जाता था। नई प्रक्रिया के बाद यह अवधि घटकर 15 से 30 दिन रह जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे परियोजनाओं की लागत और देरी दोनों में कमी आएगी।

आगे क्या होगा

नई व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद डीटीसीपी पर कार्यभार बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अब वह पूर्व-सहमति और योजना की अनुमति — दोनों प्रक्रियाओं का केंद्र बन गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों और कृषि भूमि संरक्षण से जुड़े समूहों की ओर से यह सुनिश्चित करने की माँग उठ सकती है कि केंद्रीकृत प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। तमिलनाडु के अन्य राज्य इस मॉडल को निकट भविष्य में ध्यान से देखेंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसके साथ एक असुविधाजनक सवाल भी उठता है — जिला कलेक्टर, जो स्थानीय कृषि और पर्यावरणीय परिस्थितियों से सबसे परिचित होते हैं, उन्हें हटाने से जमीनी स्तर की निगरानी कमज़ोर हो सकती है। डीटीसीपी पर बढ़ते कार्यभार के बीच यह देखना ज़रूरी होगा कि 'सिंगल विंडो' वाकई तेज़ साबित होता है या सिर्फ बोतल की गर्दन का स्थान बदलता है। इसके अलावा, कृषि भूमि संरक्षण की दृष्टि से — खासकर तमिलनाडु के तटीय और आर्द्रभूमि क्षेत्रों में — यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रक्रियागत सरलता पर्यावरणीय जवाबदेही की कीमत पर न आए।
RashtraPress
7 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तमिलनाडु में भूमि-उपयोग बदलाव की नई मंजूरी प्रक्रिया क्या है?
नई व्यवस्था के तहत अब जिला कलेक्टर की पूर्व-सहमति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और यह अधिकार सीधे डीटीसीपी निदेशक को दिया गया है। आवेदक सिंगल विंडो पोर्टल पर नौ दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं और एनओसी लेना अभी भी अनिवार्य है।
यह बदलाव किस कानून के तहत लागू हुआ है?
यह बदलाव तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 की धारा 47-ए और धारा 9-एफ में हुए संशोधनों के तहत लागू हुआ है। इन संशोधनों को हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में मंजूरी दी गई थी और आवास व शहरी विकास विभाग ने 4 नवंबर 2026 को सरकारी आदेश जारी किया।
नई प्रक्रिया में आवेदकों को कौन-से दस्तावेज़ देने होंगे?
आवेदकों को ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल पर नौ दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जिनमें मालिकाना हक या लीज के प्रमाण, पट्टा, चिट्टा और अडंगल रिकॉर्ड (पिछले तीन फसली वर्षों के), ड्रेनेज प्लान, 500 मीटर के दायरे का टोपोग्राफिकल मैप और एक शपथ-पत्र शामिल हैं। शपथ-पत्र में यह पुष्टि करनी होगी कि संबंधित भूमि में कोई सरकारी पोराम्बोके जमीन नहीं है।
क्या पर्यावरण और कृषि भूमि सुरक्षा के नियम हटा दिए गए हैं?
नहीं, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण और भूमि सुरक्षा नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2017 के नियम 7 के तहत निर्धारित सुरक्षा उपाय पूर्ववत लागू रहेंगे; केवल नियम 6 के तहत जिला कलेक्टर द्वारा अनिवार्य निरीक्षण की शर्त हटाई गई है।
इस बदलाव से डेवलपर्स और बिल्डरों को कितना फायदा होगा?
बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के अनुसार, पहले मंजूरी में दो से तीन महीने लग जाते थे। नई प्रक्रिया के बाद यह समय घटकर 15 से 30 दिन रह जाने की उम्मीद है, जिससे परियोजनाओं की लागत और विलंब दोनों में कमी आ सकती है।
राष्ट्र प्रेस
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