7 अगस्त 2026
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FSSAI ने पीआईई फूड्स को मोंक फ्रूट स्वीटनर की बिक्री रोकने का आदेश दिया, लाइसेंसिंग और लेबलिंग उल्लंघन पाए गए

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FSSAI ने पीआईई फूड्स को मोंक फ्रूट स्वीटनर की बिक्री रोकने का आदेश दिया, लाइसेंसिंग और लेबलिंग उल्लंघन पाए गए

सारांश

FSSAI ने पीआईई फूड्स के मोंक फ्रूट स्वीटनर उत्पादों पर रोक लगाई — बिना रीलेबलर अनुमोदन, बिना ई-कॉमर्स लाइसेंस, और 'डॉक्टर अनुशंसित' जैसे अनधिकृत दावों के चलते। यह कार्रवाई बढ़ते हेल्थ-फूड बाज़ार पर नियामकीय नज़र कड़ी होने का संकेत है।

मुख्य बातें

FSSAI ने 7 अगस्त 2026 को पीआईई फूड्स को मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट स्वीटनर और मोंक फ्रूट स्वीटनर ड्रॉप्स की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया।
कंपनी वैध रीलेबलर अनुमोदन और ई-कॉमर्स व्यवसाय स्वीकृति के बिना उत्पाद बेच रही थी।
लेबल पर अनिवार्य घोषणाएँ अनुपस्थित थीं; '100% मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट' और 'डॉक्टर द्वारा अनुशंसित' जैसे अनधिकृत दावे किए गए थे।
मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट को भारतीय नियमों के तहत गैर-निर्दिष्ट खाद्य सामग्री माना जाता है, जिसके लिए अलग मंजूरी अनिवार्य है।
बिक्री पुनः शुरू करने के लिए वैध FSSAI केंद्रीय लाइसेंस और नियामकीय मंजूरी लेना अनिवार्य शर्त है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 7 अगस्त 2026 को पीआईई फूड्स को उसके मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट स्वीटनर और मोंक फ्रूट स्वीटनर ड्रॉप्स की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश जारी किया। नियामक ने लाइसेंसिंग, लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा नियमों के एकाधिक उल्लंघन पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की।

मुख्य उल्लंघन क्या पाए गए

FSSAI के निरीक्षण में सामने आया कि पीआईई फूड्स अपने एफएसएसएआई लाइसेंस में वैध रीलेबलर अनुमोदन के बिना इन उत्पादों का विपणन कर रही थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी बिना आवश्यक ई-कॉमर्स व्यवसाय स्वीकृति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए उत्पाद बेच रही थी।

नियामक के अनुसार, उत्पादों के लेबल पर अनिवार्य घोषणाएँ अनुपस्थित थीं। साथ ही, उन पर '100 प्रतिशत मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट' और 'प्राकृतिक सामग्री' जैसे दावे किए गए थे, जो नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए। कंपनी के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 'डॉक्टर द्वारा अनुशंसित' का दावा भी प्रदर्शित था।

किन नियमों का हुआ उल्लंघन

FSSAI ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाइयाँ खाद्य सुरक्षा एवं मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम, 2020 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विज्ञापन और दावे विनियम, 2018 का उल्लंघन हैं। नियामक ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत बिक्री रोकने का आदेश जारी किया।

गौरतलब है कि लागू प्रावधानों के अनुसार मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट को एक गैर-निर्दिष्ट खाद्य सामग्री की श्रेणी में रखा गया है, जिसके उपयोग के लिए अलग से नियामकीय मंजूरी लेना अनिवार्य है।

बिक्री पुनः शुरू करने की शर्तें

FSSAI ने निर्देश दिया है कि पीआईई फूड्स तब तक इन उत्पादों की बिक्री दोबारा नहीं कर सकती, जब तक वह वैध FSSAI केंद्रीय लाइसेंस और सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेती। इसके साथ ही, मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट के उपयोग के लिए अलग से नियामकीय मंजूरी हासिल करना भी अनिवार्य शर्त है।

व्यापक प्रवर्तन अभियान का हिस्सा

यह आदेश FSSAI की उस व्यापक प्रवर्तन नीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य कारोबारी उत्पादों को बाज़ार में उतारने से पहले लाइसेंसिंग, लेबलिंग, विज्ञापन और खाद्य सुरक्षा की सभी आवश्यकताओं का पालन करें। इससे पूर्व, नियामक ने स्विट्ज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य कारोबार लाइसेंस भी निलंबित किया था, जब उसके विनिर्माण संयंत्र के निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के गंभीर उल्लंघन सामने आए थे।

यह ऐसे समय में आया है जब भारत में हेल्थ-फूड और प्राकृतिक स्वीटनर बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है और उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर नियामकीय निगरानी भी कड़ी हो रही है। आगे FSSAI से अपेक्षा है कि वह ऐसे अन्य उत्पादों की भी समीक्षा करे जो गैर-निर्दिष्ट सामग्रियों का उपयोग कर बाज़ार में हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

जहाँ कई ब्रांड 'डॉक्टर अनुशंसित' और 'प्राकृतिक' जैसे दावों के साथ बिना पर्याप्त नियामकीय आधार के उपभोक्ताओं तक पहुँच रहे हैं। असली सवाल यह है कि FSSAI की यह प्रवर्तन कार्रवाई चुनिंदा है या व्यवस्थित — क्योंकि ई-कॉमर्स पर बिकने वाले सैकड़ों हेल्थ-फूड उत्पाद इसी तरह के अनुपालन जोखिम में हो सकते हैं। स्विट्ज फूड्स के बाद पीआईई फूड्स — यह क्रम संकेत देता है कि नियामक अब केवल उत्पादन इकाइयों तक सीमित नहीं, बल्कि डिजिटल विपणन और लेबलिंग दावों पर भी सक्रिय है।
RashtraPress
7 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

FSSAI ने पीआईई फूड्स के मोंक फ्रूट स्वीटनर पर रोक क्यों लगाई?
FSSAI ने पाया कि पीआईई फूड्स वैध रीलेबलर अनुमोदन और ई-कॉमर्स व्यवसाय स्वीकृति के बिना उत्पाद बेच रही थी। इसके अलावा, लेबल पर अनिवार्य घोषणाएँ अनुपस्थित थीं और 'डॉक्टर द्वारा अनुशंसित' जैसे अनधिकृत दावे किए गए थे, जो खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है।
मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट को भारत में गैर-निर्दिष्ट खाद्य सामग्री क्यों माना जाता है?
भारतीय खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट अभी तक अनुमोदित खाद्य सामग्रियों की सूची में शामिल नहीं है। इसलिए इसे गैर-निर्दिष्ट सामग्री माना जाता है और इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए FSSAI से अलग नियामकीय मंजूरी लेना अनिवार्य है।
पीआईई फूड्स अपने उत्पादों की बिक्री कब दोबारा शुरू कर सकती है?
कंपनी तब तक बिक्री पुनः शुरू नहीं कर सकती जब तक वह वैध FSSAI केंद्रीय लाइसेंस, रीलेबलर अनुमोदन, ई-कॉमर्स स्वीकृति और मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट के उपयोग के लिए अलग नियामकीय मंजूरी प्राप्त नहीं कर लेती।
इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा?
जो उपभोक्ता पीआईई फूड्स के ये उत्पाद खरीद रहे थे, उनके लिए ये अब बाज़ार में उपलब्ध नहीं होंगे। FSSAI की यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को अनधिकृत दावों और अपर्याप्त लेबलिंग वाले उत्पादों से सुरक्षित करने के उद्देश्य से की गई है।
क्या FSSAI ने हाल ही में अन्य खाद्य कंपनियों पर भी कार्रवाई की है?
हाँ, FSSAI ने इससे पहले स्विट्ज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य कारोबार लाइसेंस निलंबित किया था। उसके विनिर्माण संयंत्र के निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए गए थे।
राष्ट्र प्रेस
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