FSSAI ने पीआईई फूड्स को मोंक फ्रूट स्वीटनर की बिक्री रोकने का आदेश दिया, लाइसेंसिंग और लेबलिंग उल्लंघन पाए गए
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 7 अगस्त 2026 को पीआईई फूड्स को उसके मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट स्वीटनर और मोंक फ्रूट स्वीटनर ड्रॉप्स की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश जारी किया। नियामक ने लाइसेंसिंग, लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा नियमों के एकाधिक उल्लंघन पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की।
मुख्य उल्लंघन क्या पाए गए
FSSAI के निरीक्षण में सामने आया कि पीआईई फूड्स अपने एफएसएसएआई लाइसेंस में वैध रीलेबलर अनुमोदन के बिना इन उत्पादों का विपणन कर रही थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी बिना आवश्यक ई-कॉमर्स व्यवसाय स्वीकृति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए उत्पाद बेच रही थी।
नियामक के अनुसार, उत्पादों के लेबल पर अनिवार्य घोषणाएँ अनुपस्थित थीं। साथ ही, उन पर '100 प्रतिशत मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट' और 'प्राकृतिक सामग्री' जैसे दावे किए गए थे, जो नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए। कंपनी के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 'डॉक्टर द्वारा अनुशंसित' का दावा भी प्रदर्शित था।
किन नियमों का हुआ उल्लंघन
FSSAI ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाइयाँ खाद्य सुरक्षा एवं मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम, 2020 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विज्ञापन और दावे विनियम, 2018 का उल्लंघन हैं। नियामक ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत बिक्री रोकने का आदेश जारी किया।
गौरतलब है कि लागू प्रावधानों के अनुसार मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट को एक गैर-निर्दिष्ट खाद्य सामग्री की श्रेणी में रखा गया है, जिसके उपयोग के लिए अलग से नियामकीय मंजूरी लेना अनिवार्य है।
बिक्री पुनः शुरू करने की शर्तें
FSSAI ने निर्देश दिया है कि पीआईई फूड्स तब तक इन उत्पादों की बिक्री दोबारा नहीं कर सकती, जब तक वह वैध FSSAI केंद्रीय लाइसेंस और सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेती। इसके साथ ही, मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट के उपयोग के लिए अलग से नियामकीय मंजूरी हासिल करना भी अनिवार्य शर्त है।
व्यापक प्रवर्तन अभियान का हिस्सा
यह आदेश FSSAI की उस व्यापक प्रवर्तन नीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य कारोबारी उत्पादों को बाज़ार में उतारने से पहले लाइसेंसिंग, लेबलिंग, विज्ञापन और खाद्य सुरक्षा की सभी आवश्यकताओं का पालन करें। इससे पूर्व, नियामक ने स्विट्ज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य कारोबार लाइसेंस भी निलंबित किया था, जब उसके विनिर्माण संयंत्र के निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के गंभीर उल्लंघन सामने आए थे।
यह ऐसे समय में आया है जब भारत में हेल्थ-फूड और प्राकृतिक स्वीटनर बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है और उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर नियामकीय निगरानी भी कड़ी हो रही है। आगे FSSAI से अपेक्षा है कि वह ऐसे अन्य उत्पादों की भी समीक्षा करे जो गैर-निर्दिष्ट सामग्रियों का उपयोग कर बाज़ार में हैं।