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सपना चौधरी को द्वारका कोर्ट से घरेलू हिंसा मामले में अंतरिम राहत, पति यशवीर साहू पर संपर्क प्रतिबंध

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सपना चौधरी को द्वारका कोर्ट से घरेलू हिंसा मामले में अंतरिम राहत, पति यशवीर साहू पर संपर्क प्रतिबंध

सारांश

दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट ने 9 जून को हरियाणवी गायिका सपना चौधरी को घरेलू हिंसा मामले में अंतरिम सुरक्षा दी और पति यशवीर साहू पर संपर्क व सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रवेश पर रोक लगाई। अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

मुख्य बातें

सपना चौधरी को 9 जून 2025 को द्वारका महिला कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में अंतरिम राहत प्रदान की।
न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि सिंह ने पति यशवीर साहू पर संपर्क, घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया।
अदालत ने चोटों की तस्वीरें, दस्तावेज़ और ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित साक्ष्यों का अवलोकन कर मामले को प्रारंभिक रूप से गंभीर माना।
सपना चौधरी वर्तमान में दिल्ली के नजफगढ़ स्थित मायके में रह रही हैं; 10 जून को उनकी फिल्म 'मोमाकू' का प्रीमियर निर्धारित था।
मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई 2025 को होगी।

हरियाणवी अभिनेत्री और गायिका सपना चौधरी को 9 जून 2025 को दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी। अदालत ने महिला संरक्षण कानून के तहत उनके पति यशवीर साहू के विरुद्ध कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जो 25 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेंगे।

कोर्ट के प्रमुख आदेश

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि सिंह ने आदेश दिया कि यशवीर साहू अगली सुनवाई तक सपना चौधरी से किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, उन्हें सपना के घर, कार्यस्थल या किसी भी सार्वजनिक आयोजन — जिसमें फिल्म प्रीमियर भी शामिल हैं — में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।

अदालत ने रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेज़, चोटों की तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद प्रारंभिक रूप से मामले को गंभीर मानते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।

याचिका में क्या आरोप लगाए गए

सपना चौधरी की ओर से अधिवक्ता प्रीति सिंह ने अदालत में दलील दी कि उनकी मुवक्किल को वैवाहिक जीवन में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की आशंका बनी हुई है। याचिका के अनुसार, कथित विवादों के कारण सपना को अपना वैवाहिक घर छोड़ना पड़ा और वे वर्तमान में दिल्ली के नजफगढ़ स्थित अपने मायके में रह रही हैं।

फिल्म प्रीमियर से जुड़ी सुरक्षा चिंता

अधिवक्ता प्रीति सिंह ने अदालत को बताया कि 10 जून को सपना चौधरी की फिल्म 'मोमाकू' का प्रीमियर निर्धारित है, जिसमें उनकी उपस्थिति आवश्यक है। याचिका में आशंका जताई गई कि उनके पति उक्त कार्यक्रम में पहुँचकर हंगामा, धमकी या बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और पेशेवर गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं। अदालत ने इस तर्क को संज्ञान में लेते हुए तत्काल अंतरिम राहत प्रदान की।

आगे क्या होगा

मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है। तब तक सभी प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी रहेंगे। यह मामला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत दायर किया गया है, जो पीड़ित महिलाओं को त्वरित अंतरिम राहत का अधिकार देता है। गौरतलब है कि यह पहला अवसर नहीं है जब किसी सार्वजनिक हस्ती ने इस कानून के तहत न्यायिक संरक्षण माँगा हो — विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामलों में जागरूकता बढ़ने से अदालतों में याचिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो कानून की व्यापक व्याख्या को रेखांकित करता है। हालाँकि, आरोप अभी कथित हैं और पूर्ण सुनवाई 25 जुलाई को होनी है — मुख्यधारा की कवरेज अक्सर यह महत्वपूर्ण तथ्य छोड़ देती है। असली कसौटी यह होगी कि अंतरिम आदेश का पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है।
RashtraPress
25 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सपना चौधरी को घरेलू हिंसा मामले में क्या राहत मिली है?
द्वारका महिला कोर्ट ने 9 जून 2025 को सपना चौधरी को महिला संरक्षण कानून के तहत अंतरिम सुरक्षा प्रदान की और उनके पति यशवीर साहू पर संपर्क, घर, कार्यस्थल तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रवेश पर रोक लगाई। यह आदेश अगली सुनवाई यानी 25 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
सपना चौधरी के पति यशवीर साहू पर कोर्ट ने क्या प्रतिबंध लगाए हैं?
कोर्ट ने यशवीर साहू को सपना चौधरी से किसी भी माध्यम से संपर्क करने, उनके घर या कार्यस्थल पर जाने तथा फिल्म प्रीमियर समेत किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित होने से प्रतिबंधित किया है।
सपना चौधरी वर्तमान में कहाँ रह रही हैं?
याचिका के अनुसार, कथित घरेलू विवादों के कारण सपना चौधरी को अपना वैवाहिक घर छोड़ना पड़ा और वे अभी दिल्ली के नजफगढ़ स्थित अपने मायके में रह रही हैं।
अदालत ने अंतरिम राहत देने का फैसला किस आधार पर किया?
न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि सिंह ने चोटों की तस्वीरें, दस्तावेज़ और ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया और मामले को प्रारंभिक रूप से गंभीर मानते हुए अंतरिम सुरक्षा आदेश पारित किया।
इस मामले में आगे क्या होगा?
मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई 2025 को द्वारका महिला कोर्ट में निर्धारित है। तब तक सभी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे और दोनों पक्ष अपने साक्ष्य व तर्क प्रस्तुत कर सकेंगे।
राष्ट्र प्रेस
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