मुंबई में FDA की बड़ी कार्रवाई: कैफे मोंडेगर समेत 4 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड, पुणे डिवीजन भी ज़द में
सारांश
मुख्य बातें
मुंबई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 15 सितंबर 2026 को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर शहर के चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। कोलाबा के चर्चित कैफे मोंडेगर, कांदिवली ईस्ट के महाराष्ट्र बिरयानी सेंटर, त्रिभुवन डेयरी फार्म और महावीर काजू एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर यह नियामकीय गाज गिरी है। इसके साथ ही पुणे डिवीजन में भी कोल्हापुर के होटल मल्हार वाडा और पुणे के पूरमचंद एंड संस के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं।
कैफे मोंडेगर में क्या मिलीं खामियाँ
12 सितंबर 2026 को FDA अधिकारियों ने मेट्रो हाउस, कोलाबा स्थित कैफे मोंडेगर का निरीक्षण किया। जाँच में खाद्य सुरक्षा की कई बुनियादी शर्तों का उल्लंघन पाया गया। गर्म खाद्य पदार्थों को निर्धारित 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रखा जा रहा था, और कोल्ड स्टोरेज में 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान बनाए रखने की शर्त का भी पालन नहीं हो रहा था।
इसके अतिरिक्त, खाद्य पदार्थों को पिघलाने (विगलन) की प्रक्रिया में खामियाँ पाई गईं और पके हुए भोजन को तेज़ी से ठंडा करने की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। नमी के कारण परिसर का फर्श क्षतिग्रस्त था, खाना बनाने वाले क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम उचित स्थिति में नहीं था, और उपकरणों की सफाई व सैनिटाइज़ेशन में भी कमियाँ थीं — जिससे क्रॉस-कंटैमिनेशन का जोखिम उत्पन्न हो रहा था।
महाराष्ट्र बिरयानी सेंटर और अन्य पर कार्रवाई
11 सितंबर 2026 को FDA टीम ने शॉप नंबर 4, एन. गोविंदराज चॉल, हनुमान नगर, अकुरली रोड, कांदिवली ईस्ट, ग्रेटर मुंबई - 400101 स्थित महाराष्ट्र बिरयानी सेंटर का निरीक्षण किया। जाँच में खाद्य सुरक्षा नियमों के शेड्यूल 4 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद लाइसेंस निलंबित कर आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई।
त्रिभुवन डेयरी फार्म और महावीर काजू एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध भी खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियामकीय कार्रवाई के तहत लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। इन दोनों मामलों में विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट विभाग के पास उपलब्ध बताई जा रही है।
पुणे डिवीजन में भी सख्ती
मुंबई तक सीमित न रहते हुए FDA ने पुणे डिवीजन में भी कार्रवाई की। कोल्हापुर स्थित होटल मल्हार वाडा और पुणे स्थित पूरमचंद एंड संस के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। यह कदम दर्शाता है कि नियामक अभियान केवल मुंबई तक नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है।
आम जनता पर असर और आगे की राह
यह कार्रवाई ऐसे समय में आई है जब त्योहारी सीज़न नज़दीक है और सार्वजनिक स्थानों पर खान-पान में वृद्धि होती है। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा के तापमान नियंत्रण नियमों का उल्लंघन साल्मोनेला और ई-कोलाई जैसे जीवाणुओं के प्रसार का कारण बन सकता है, जो खाद्य-जनित बीमारियों को जन्म देता है। लाइसेंस निलंबन के बाद संबंधित प्रतिष्ठान तब तक परिचालन शुरू नहीं कर सकते, जब तक वे नियामक खामियाँ दूर कर FDA से मंजूरी नहीं ले लेते।