15 सितंबर 2026
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मुंबई में FDA की बड़ी कार्रवाई: कैफे मोंडेगर समेत 4 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड, पुणे डिवीजन भी ज़द में

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मुंबई में FDA की बड़ी कार्रवाई: कैफे मोंडेगर समेत 4 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड, पुणे डिवीजन भी ज़द में

सारांश

मुंबई FDA ने कैफे मोंडेगर समेत चार प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड किए — तापमान नियंत्रण विफलता, दूषित ड्रेनेज और क्रॉस-कंटैमिनेशन के जोखिम के आधार पर। पुणे डिवीजन में भी दो प्रतिष्ठान ज़द में आए। त्योहारी सीज़न से ठीक पहले यह अभियान महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन की बढ़ती सक्रियता का संकेत है।

मुख्य बातें

मुंबई FDA ने 15 सितंबर 2026 को खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों पर 4 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए।
निलंबित प्रतिष्ठानों में कैफे मोंडेगर (कोलाबा) , महाराष्ट्र बिरयानी सेंटर (कांदिवली ईस्ट) , त्रिभुवन डेयरी फार्म और महावीर काजू एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
कैफे मोंडेगर में 60°C और 5°C तापमान मानकों का उल्लंघन, दोषपूर्ण ड्रेनेज और उपकरण-सफाई की खामियाँ पाई गईं।
महाराष्ट्र बिरयानी सेंटर में शेड्यूल 4 के प्रावधानों का उल्लंघन; आगे कानूनी कार्रवाई जारी।
पुणे डिवीजन में होटल मल्हार वाडा (कोल्हापुर) और पूरमचंद एंड संस (पुणे) के लाइसेंस भी सस्पेंड।

मुंबई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 15 सितंबर 2026 को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर शहर के चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। कोलाबा के चर्चित कैफे मोंडेगर, कांदिवली ईस्ट के महाराष्ट्र बिरयानी सेंटर, त्रिभुवन डेयरी फार्म और महावीर काजू एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर यह नियामकीय गाज गिरी है। इसके साथ ही पुणे डिवीजन में भी कोल्हापुर के होटल मल्हार वाडा और पुणे के पूरमचंद एंड संस के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं।

कैफे मोंडेगर में क्या मिलीं खामियाँ

12 सितंबर 2026 को FDA अधिकारियों ने मेट्रो हाउस, कोलाबा स्थित कैफे मोंडेगर का निरीक्षण किया। जाँच में खाद्य सुरक्षा की कई बुनियादी शर्तों का उल्लंघन पाया गया। गर्म खाद्य पदार्थों को निर्धारित 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रखा जा रहा था, और कोल्ड स्टोरेज में 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान बनाए रखने की शर्त का भी पालन नहीं हो रहा था।

इसके अतिरिक्त, खाद्य पदार्थों को पिघलाने (विगलन) की प्रक्रिया में खामियाँ पाई गईं और पके हुए भोजन को तेज़ी से ठंडा करने की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। नमी के कारण परिसर का फर्श क्षतिग्रस्त था, खाना बनाने वाले क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम उचित स्थिति में नहीं था, और उपकरणों की सफाई व सैनिटाइज़ेशन में भी कमियाँ थीं — जिससे क्रॉस-कंटैमिनेशन का जोखिम उत्पन्न हो रहा था।

महाराष्ट्र बिरयानी सेंटर और अन्य पर कार्रवाई

11 सितंबर 2026 को FDA टीम ने शॉप नंबर 4, एन. गोविंदराज चॉल, हनुमान नगर, अकुरली रोड, कांदिवली ईस्ट, ग्रेटर मुंबई - 400101 स्थित महाराष्ट्र बिरयानी सेंटर का निरीक्षण किया। जाँच में खाद्य सुरक्षा नियमों के शेड्यूल 4 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद लाइसेंस निलंबित कर आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई।

त्रिभुवन डेयरी फार्म और महावीर काजू एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध भी खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियामकीय कार्रवाई के तहत लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। इन दोनों मामलों में विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट विभाग के पास उपलब्ध बताई जा रही है।

पुणे डिवीजन में भी सख्ती

मुंबई तक सीमित न रहते हुए FDA ने पुणे डिवीजन में भी कार्रवाई की। कोल्हापुर स्थित होटल मल्हार वाडा और पुणे स्थित पूरमचंद एंड संस के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। यह कदम दर्शाता है कि नियामक अभियान केवल मुंबई तक नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

आम जनता पर असर और आगे की राह

यह कार्रवाई ऐसे समय में आई है जब त्योहारी सीज़न नज़दीक है और सार्वजनिक स्थानों पर खान-पान में वृद्धि होती है। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा के तापमान नियंत्रण नियमों का उल्लंघन साल्मोनेला और ई-कोलाई जैसे जीवाणुओं के प्रसार का कारण बन सकता है, जो खाद्य-जनित बीमारियों को जन्म देता है। लाइसेंस निलंबन के बाद संबंधित प्रतिष्ठान तब तक परिचालन शुरू नहीं कर सकते, जब तक वे नियामक खामियाँ दूर कर FDA से मंजूरी नहीं ले लेते।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि व्यापक निगरानी-तंत्र की विफलता को उजागर करती हैं — क्योंकि ये उल्लंघन रातोंरात नहीं होते। असली सवाल यह है कि FDA के नियमित निरीक्षण चक्र में ये कमियाँ पहले क्यों नहीं पकड़ी गईं। मुंबई जैसे महानगर में जहाँ लाखों लोग रोज़ बाहर खाते हैं, लाइसेंस निलंबन एक दंडात्मक कदम है — लेकिन बिना सार्वजनिक डेटाबेस और नियमित ग्रेडिंग प्रणाली के उपभोक्ता सूचित विकल्प नहीं चुन सकता। यह अभियान तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक निलंबन के बाद अनुपालन जाँच और पुनः-निरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध न हो।
RashtraPress
15 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुंबई में किन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं?
मुंबई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कोलाबा के कैफे मोंडेगर, कांदिवली ईस्ट के महाराष्ट्र बिरयानी सेंटर, त्रिभुवन डेयरी फार्म और महावीर काजू एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस निलंबित किए हैं। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पर 15 सितंबर 2026 को की गई।
कैफे मोंडेगर का लाइसेंस क्यों सस्पेंड हुआ?
12 सितंबर को FDA निरीक्षण में कैफे मोंडेगर में गर्म खाद्य पदार्थों को 60°C और ठंडे खाद्य पदार्थों को 5°C से नीचे न रखना, दोषपूर्ण विगलन प्रक्रिया, क्षतिग्रस्त फर्श, खराब ड्रेनेज और उपकरणों की अपर्याप्त सफाई जैसी गंभीर खामियाँ मिलीं। इन कमियों से क्रॉस-कंटैमिनेशन का जोखिम था, जिसके आधार पर लाइसेंस निलंबित किया गया।
पुणे डिवीजन में किन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई?
पुणे डिवीजन में कोल्हापुर स्थित होटल मल्हार वाडा और पुणे स्थित पूरमचंद एंड संस के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। यह कार्रवाई महाराष्ट्र-स्तरीय खाद्य सुरक्षा अभियान का हिस्सा है।
लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद ये प्रतिष्ठान कब खुल सकते हैं?
लाइसेंस निलंबन के बाद संबंधित प्रतिष्ठान तब तक परिचालन फिर से शुरू नहीं कर सकते, जब तक वे चिह्नित खामियाँ दूर कर FDA से मंजूरी नहीं ले लेते। महाराष्ट्र बिरयानी सेंटर के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी बताई जा रही है।
खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन आम जनता के लिए कितना खतरनाक है?
तापमान नियंत्रण की विफलता साल्मोनेला और ई-कोलाई जैसे हानिकारक जीवाणुओं के पनपने का अनुकूल माहौल बनाती है, जो खाद्य-जनित बीमारियों का प्रमुख कारण है। बाहर खाने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह सीधा स्वास्थ्य जोखिम है, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए।
राष्ट्र प्रेस
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