अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की मेल-बैलेट अपील खारिज की, मिडटर्म चुनावों से पहले बड़ा झटका
सारांश
मुख्य बातें
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2026 को ट्रंप प्रशासन की वह आपातकालीन अपील खारिज कर दी, जिसमें नवंबर मिडटर्म चुनावों से पहले मेल-बैलेट पर नए और व्यापक संघीय नियम लागू करने की अनुमति माँगी गई थी। कोर्ट के इस फैसले ने निचली अदालत द्वारा लगाए गए उस प्रतिबंध को बरकरार रखा जो अमेरिकी डाक सेवा (USPS) के नए नियमों पर लगाया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
मार्च 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके आधार पर डाक सेवा ने अगस्त 2026 में नए नियम लागू किए। इन नियमों के तहत राज्यों को मतपत्रों के लिफाफों का नया डिज़ाइन बनाना होता, उन पर मशीन से पढ़े जा सकने वाले फीचर और प्रत्येक मतदाता के लिए अलग बारकोड लगाना अनिवार्य होता।
इसके अतिरिक्त, राज्यों को ये डिज़ाइन संघीय मंजूरी के लिए भेजने होते और मतदाताओं के नाम, पते तथा बारकोड की जानकारी एक नए डाक सेवा पोर्टल पर अपलोड करनी होती। जो डाक सामग्री इन मानकों पर खरी न उतरती, उसे अस्वीकार कर राज्य चुनाव अधिकारियों को वापस कर दिया जाता।
कोर्ट का रुख और असहमति
सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिना हस्ताक्षर वाले आदेश में कहा, 'सरकार के लिए यह साबित करना मुश्किल है कि जिला अदालत के शुरुआती आदेश को चुनौती देने के मामले में उसकी जीत की संभावना मजबूत है।' कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपातकालीन राहत के लिए आवश्यक शर्तें इस मामले में प्रतिबंध हटाने के पक्ष में नहीं हैं।
हालाँकि, जस्टिस सैमुअल एलिटो और जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई। एलिटो का कहना था कि डाक सेवा के पास 'डाक वितरण को नियंत्रित करने की व्यापक शक्ति' है और नियमों को चुनौती देने वाले पक्ष यह साबित नहीं कर पाए कि एजेंसी ने अपने अधिकारों की सीमा स्पष्ट रूप से पार की है।
जस्टिस ब्रेट कैवनॉ बहुमत के साथ रहे, लेकिन उन्होंने संभावना जताई कि डाक सेवा के पास भविष्य में ऐसे नियम बनाने का वैधानिक अधिकार हो सकता है। उन्होंने लिखा कि 'कम से कम इतनी संभावना जरूर है कि अंतिम नियम डाक सेवा को कानून की ओर से दिए गए अधिकारों के दायरे में आते हों।' बावजूद इसके, उन्होंने इस साल इन्हें लागू करना 'मनमाना और अनुचित' करार दिया, क्योंकि राज्यों के पास पर्याप्त समय नहीं था।
राज्यों पर असर और ज़मीनी स्थिति
चुनाव अधिकारियों ने तर्क दिया था कि मतदान शुरू होने के इतने करीब इस तरह के बदलाव व्यावहारिक रूप से असंभव हैं। नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन पहले ही मतपत्र भेजना शुरू कर चुके थे — केवल नॉर्थ कैरोलिना में लगभग 3 लाख अनुपस्थित मतदाता बैलेट पहले ही डाक में जा चुके थे। एक दर्जन से अधिक अन्य राज्य भी सप्ताहांत तक मतपत्र भेजने की तैयारी में थे।
नॉर्थ कैरोलिना के अटॉर्नी जनरल जेफ जैक्सन ने कहा, 'मतदान शुरू हो चुका है। चुनाव के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते।' गौरतलब है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के चुनाव अधिकारियों ने कोर्ट से इन नियमों को रोकने की माँग की थी। यूटा और मिशिगन के रिपब्लिकन अधिकारियों ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
दोनों पक्षों के तर्क
ट्रंप प्रशासन का कहना था कि ये नियम संविधान के अनुरूप हैं और इनका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा तथा विश्वसनीयता को मजबूत करना है। वहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले राज्यों और मतदान अधिकार संगठनों का तर्क था कि डाक सेवा चुनावों पर नियंत्रण की कोशिश कर रही है, जबकि अमेरिकी संविधान के अनुसार चुनावों का संचालन और नियमन मूलतः राज्यों की जिम्मेदारी है।
रिपोर्टों के अनुसार, 2024 में लगभग एक-तिहाई अमेरिकी मतदाताओं ने डाक के जरिए मतदान किया था, जो इन नियमों की व्यापकता को रेखांकित करता है।
आगे क्या होगा
इस फैसले से यह अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है कि डाक सेवा भविष्य के चुनावों में ऐसे नियम लागू कर सकती है या नहीं। फिलहाल 3 नवंबर के मिडटर्म चुनावों में ये नियम लागू नहीं होंगे — इन्हीं चुनावों में यह तय होगा कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट पर किसका नियंत्रण रहेगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह मुद्दा भविष्य में फिर अदालतों में आ सकता है।