दिवाली से पहले अहमदाबाद नगर निगम का एक्शन: 4 खाद्य इकाइयाँ सील, स्वच्छता नियमों का उल्लंघन
सारांश
मुख्य बातें
अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने 30 अक्टूबर 2026 को दिवाली से ठीक पहले शहर की चार खाद्य उत्पादन इकाइयों को सील कर दिया। एएमसी के स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग द्वारा चलाए गए विशेष जाँच अभियान में इन इकाइयों में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता नियमों के गंभीर उल्लंघन सामने आए। त्योहारी सीज़न में मिठाई और नमकीन की माँग बढ़ने के साथ मिलावट की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है।
किन इकाइयों को किया गया सील
सील की गई चार इकाइयों में शाहिबाग के दुदेश्वर रोड स्थित स्वास्तिक फूड्स, तावड़ीपुरा स्थित श्याम सुंदर फूड प्रोडक्ट्स, तथा गांधी रोड पर स्थित प्रकाशकुमार कनियालाल और अमृतलाल कुबेरदास नमकीनवाला शामिल हैं। ये सभी प्रतिष्ठान मिठाई एवं नमकीन के उत्पादन और बिक्री से जुड़े हैं।
जाँच में मिलीं गड़बड़ियाँ
एएमसी की जाँच टीम को इन इकाइयों में कई प्रकार की अनियमितताएँ मिलीं। स्वास्तिक फूड्स में परिसर में पर्याप्त टाइलिंग, सफेदी और फर्श की व्यवस्था नहीं थी। कर्मचारी टोपी, एप्रन, मास्क और दस्ताने जैसे ज़रूरी सुरक्षा उपकरण नहीं पहन रहे थे। इसके अलावा इस्तेमाल किए गए खाने के तेल के निपटान के लिए किसी केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी से कोई समझौता नहीं था।
श्याम सुंदर फूड प्रोडक्ट्स में पैकेजिंग और लेबलिंग नियमों के अनुरूप नहीं पाई गई। उत्पादन और भंडारण के दौरान स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन हो रहा था और प्रयुक्त तेल निपटान की अधिकृत व्यवस्था भी अनुपस्थित थी। वहीं प्रकाशकुमार कनियालाल और अमृतलाल कुबेरदास नमकीनवाला में भी साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक थी और खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण व बिक्री के दौरान अनिवार्य स्वच्छता मानकों की अनदेखी की जा रही थी।
एफएसएसएआई नियमों का उल्लंघन
जाँच में सामने आया कि इन इकाइयों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की अनुसूची-4 में निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया। एएमसी ने स्पष्ट किया है कि जो खाद्य कारोबारी प्रतिदिन 50 किलोग्राम से अधिक तेल का उपयोग करते हैं, उनके लिए प्रयुक्त तेल के भंडारण और निपटान हेतु किसी केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी से अनुबंध करना अनिवार्य है।
गौरतलब है कि इस्तेमाल किए गए खाने के तेल का अनधिकृत पुनर्उपयोग उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर ख़तरा उत्पन्न करता है। यह ऐसे समय में आया है जब त्योहारी सीज़न में खाद्य मिलावट की शिकायतें देशभर में बढ़ जाती हैं।
आगे क्या होगा
एएमसी के खाद्य विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उत्पादन और भंडारण स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखें, उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग करें और कर्मचारियों को अनिवार्य सुरक्षा उपकरण पहनाएँ। विभाग ने चेतावनी दी है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाने और सील करने की कार्रवाई जारी रहेगी।
एएमसी के अनुसार, दिवाली के दौरान शहरभर में खाद्य उत्पादन, भंडारण और बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों की जाँच अनवरत चलती रहेगी। नगर निगम की यह मुहिम त्योहार के बाद भी जारी रखे जाने की संभावना है।