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दीपक प्रकाश मंत्री पद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, अनुच्छेद 164(4) पर उठे सवाल

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दीपक प्रकाश मंत्री पद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, अनुच्छेद 164(4) पर उठे सवाल

सारांश

बिहार में दोबारा पंचायती राज मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। याचिका में तर्क है कि अनुच्छेद 164(4) की छह महीने की छूट एकमुश्त अवसर है और सरकार बदलने पर दोबारा लागू नहीं होती — जिससे उनका मंत्री पद असंवैधानिक है।

मुख्य बातें

सर्वोच्च न्यायालय ने दीपक प्रकाश , बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
दीपक प्रकाश का पहला मंत्री कार्यकाल 20 नवंबर 2025 से शुरू होकर 15 अप्रैल 2026 को समाप्त हुआ — कुल चार महीने 26 दिन ।
सत्ता परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें दोबारा पंचायती राज मंत्री नियुक्त किया।
याचिकाकर्ता का तर्क: अनुच्छेद 164(4) की छूट एकमुश्त है; सरकार बदलने पर दोबारा लागू नहीं होती।
कोर्ट ने मंत्री के रूप में दीपक प्रकाश द्वारा लिए गए फैसलों पर अंतरिम रोक लगाई।

सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर आया है जिसमें तर्क दिया गया है कि दीपक प्रकाश न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत वे मंत्री पद पर नहीं बने रह सकते। कोर्ट ने बिहार सरकार और चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी करते हुए मंत्री के रूप में उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

मुख्य घटनाक्रम

याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की ओर से पेश वकील सुदीप चंद्रा ने बताया कि दीपक प्रकाश को पहली बार 20 नवंबर 2025 को मंत्री बनाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार, कोई भी गैर-विधायक व्यक्ति अधिकतम छह महीने तक मंत्री रह सकता है, बशर्ते इस दौरान वह विधानमंडल की सदस्यता हासिल कर ले। दीपक प्रकाश का यह छह महीने का कार्यकाल 15 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गया — यानी वे केवल चार महीने 26 दिन ही मंत्री रह सके।

इसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। नई सरकार ने दीपक प्रकाश को दोबारा पंचायती राज विभाग का मंत्री नियुक्त कर दिया — जबकि वे अभी भी किसी भी विधायी सदन के सदस्य नहीं हैं।

संवैधानिक प्रश्न क्या है

वकील सुदीप चंद्रा के अनुसार, अनुच्छेद 164(4) की छूट एकमुश्त अवसर है — यह सरकार बदलने पर दोबारा नहीं मिलती। उन्होंने कहा, 'विधायी सदन के सदस्य नहीं तो मंत्री नहीं रह सकते। यह संविधान की स्पष्ट व्यवस्था है।' हाल ही में एमएलसी चुनाव हुए, जिनमें दावा था कि दीपक प्रकाश नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया — जिससे उनकी संवैधानिक स्थिति और कमज़ोर हो गई।

पंजाब की मिसाल

वकील ने बताया कि इसी प्रकार का मामला पहले पंजाब में भी सामने आ चुका है, जहाँ यह स्थापित हुआ कि अनुच्छेद 164(4) की छह महीने की छूट का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। उस उदाहरण के आधार पर याचिकाकर्ता का तर्क है कि सरकार बदलने के बाद दीपक प्रकाश को फिर से मंत्री नियुक्त करना असंवैधानिक है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मंत्री के रूप में दीपक प्रकाश द्वारा लिए गए फैसलों पर अंतरिम रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की मुख्य माँग है कि उन्हें मंत्री पद से तत्काल हटाया जाए।

आगे क्या होगा

अब सर्वोच्च न्यायालय में सभी पक्षों के जवाब आने के बाद अगली सुनवाई होगी। यह मामला न केवल बिहार बल्कि उन सभी राज्यों के लिए एक संवैधानिक मिसाल बन सकता है जहाँ गैर-विधायकों को मंत्री पद दिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अनुच्छेद 164(4) की व्याख्या को और स्पष्ट करेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

फिर भी बिहार सरकार ने उसे नज़रअंदाज़ किया — यह जवाबदेही की कमी को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय का इस पर स्पष्ट फैसला देश के सभी राज्यों के लिए एक बाध्यकारी मार्गदर्शन बनेगा।
RashtraPress
31 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दीपक प्रकाश मंत्री विवाद क्या है?
बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। याचिकाकर्ता का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत मिलने वाली छह महीने की छूट का वे पहले ही उपयोग कर चुके हैं, इसलिए सरकार बदलने के बाद उन्हें दोबारा मंत्री नहीं बनाया जा सकता।
अनुच्छेद 164(4) क्या कहता है?
संविधान का अनुच्छेद 164(4) यह अनुमति देता है कि कोई गैर-विधायक व्यक्ति अधिकतम छह महीने तक मंत्री रह सकता है, बशर्ते इस दौरान वह विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त कर ले। यह एकमुश्त छूट है और सरकार बदलने पर इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया?
सर्वोच्च न्यायालय ने दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही मंत्री के रूप में दीपक प्रकाश द्वारा लिए गए फैसलों पर अंतरिम रोक लगा दी है।
दीपक प्रकाश का पहला मंत्री कार्यकाल कब था?
दीपक प्रकाश को पहली बार 20 नवंबर 2025 को मंत्री बनाया गया था और उनका यह कार्यकाल 15 अप्रैल 2026 को समाप्त हुआ — कुल चार महीने 26 दिन। इसके बाद सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें दोबारा मंत्री नियुक्त किया गया।
क्या इस तरह का मामला पहले भी आया है?
वकील सुदीप चंद्रा के अनुसार, पंजाब में इसी तरह का मामला पहले सामने आ चुका है, जहाँ यह स्थापित हुआ कि अनुच्छेद 164(4) की छूट का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। उसी मिसाल के आधार पर बिहार में भी यह याचिका दायर की गई है।
राष्ट्र प्रेस
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