14 जुलाई 2026
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आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों की सजा पर 23 जुलाई से सुनवाई

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आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों की सजा पर 23 जुलाई से सुनवाई

सारांश

पाँच साल से अधिक की न्यायिक प्रक्रिया के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत पाँच आरोपियों को दोषी ठहराया है। अब 23 जुलाई से सजा पर सुनवाई होगी — यह फैसला 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े तमाम लंबित मामलों के लिए एक अहम मिसाल बन सकता है।

मुख्य बातें

कड़कड़डूमा कोर्ट ने IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया।
सजा निर्धारण के लिए सुनवाई 23 जुलाई 2025 से शुरू होगी।
यह मामला फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुई हत्या से संबंधित है।
VHP के प्रवक्ता विनोद बंसल ने दंगों में पूर्व-नियोजित हिंसा का आरोप दोहराया।
शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन इसे राजनीतिक नज़रिए से न देखने की अपील की।
बचाव पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) नेता ताहिर हुसैन सहित पाँच आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत अब 23 जुलाई 2025 से दोषसिद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली सजा की अवधि निर्धारित करने के लिए दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी। इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है।

मुख्य घटनाक्रम

अभियोजन पक्ष के अनुसार, फरवरी 2020 के दंगों के दौरान एक हिंसक भीड़ ने IB अधिकारी अंकित शर्मा पर हमला किया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों की जाँच के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन सहित पाँचों आरोपियों को दोषी ठहराया। यह मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में से एक रहा है।

सजा सुनवाई की प्रक्रिया

अब अदालत 23 जुलाई से सजा निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे। अदालत इन दलीलों के आधार पर दोषियों को दी जाने वाली सजा की अवधि तय करेगी। गौरतलब है कि यह मामला 2020 से न्यायालय में विचाराधीन था और इसमें साक्ष्यों की जाँच में काफी समय लगा।

विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रिया

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, 'फरवरी 2020 की घटनाओं ने दिखाया कि दंगों के दौरान छतों पर हथियार, पेट्रोल बम, पत्थर और अन्य हमलावर सामग्री पहले से जुटाई गई थी। ताहिर हुसैन का परिसर किसी सामान्य घर की तरह नहीं, बल्कि हिंसक गतिविधियों के केंद्र जैसा दिखाई देता था। वहाँ एकत्र लोगों ने स्थानीय हिंदू समुदाय को निशाना बनाया और उनके घरों पर हमले किए।'

शिवसेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, 'दोषियों को सजा मिलना न्याय व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करता है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला दिया है और अंकित शर्मा के परिवार को न्याय मिलना सबसे महत्वपूर्ण है। हालाँकि इसे राजनीतिक लाभ के बजाय न्याय के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। यदि फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जाती है, तो अभियोजन पक्ष को मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को अंतिम न्याय मिल सके।'

आम जनता और पीड़ित परिवार पर असर

यह फैसला अंकित शर्मा के परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो पाँच वर्षों से अधिक समय से इस मुकदमे की प्रतीक्षा में थे। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के प्रभावित इलाकों में रहने वाले समुदायों के लिए भी यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में आस्था बनाए रखने का संकेत है। आलोचकों का कहना है कि इस मामले की व्यापक राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए सजा के चरण पर भी सभी पक्षों की नज़र बनी रहेगी।

क्या होगा आगे

23 जुलाई से शुरू होने वाली सजा सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि दोषियों को कितनी और किस धारा के तहत सजा दी जाए। संभावना है कि बचाव पक्ष इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। इस मामले का अंतिम परिणाम 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े अन्य लंबित मामलों की दिशा पर भी असर डाल सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षा सजा के चरण और संभावित अपील में है — जहाँ अभियोजन पक्ष की तैयारी और साक्ष्यों की मजबूती की कड़ी जाँच होगी। 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े दर्जनों मामले अभी भी विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, और इस फैसले का असर उन पर भी पड़ सकता है। गौरतलब है कि इस मामले को जिस राजनीतिक तीव्रता के साथ देखा गया है, वह न्यायिक स्वायत्तता पर सवाल उठाने वालों और न्याय की माँग करने वालों — दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कसौटी बन गया है। पीड़ित परिवार के लिए यह फैसला राहत की शुरुआत है, अंत नहीं।
RashtraPress
14 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अंकित शर्मा हत्याकांड क्या है?
यह 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का मामला है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दंगों के दौरान एक हिंसक भीड़ ने उन पर हमला किया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने किसे दोषी ठहराया है?
अदालत ने पूर्व AAP नेता ताहिर हुसैन समेत पाँच आरोपियों को दोषी करार दिया है। उपलब्ध साक्ष्यों की लंबी जाँच के बाद यह फैसला सुनाया गया।
सजा पर सुनवाई कब होगी?
कड़कड़डूमा कोर्ट में सजा निर्धारण की सुनवाई 23 जुलाई 2025 से शुरू होगी। इसमें अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों अपनी दलीलें पेश करेंगे।
इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया कैसी रही?
VHP के प्रवक्ता विनोद बंसल ने दंगों में पूर्व-नियोजित हिंसा का आरोप दोहराया, जबकि शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे राजनीतिक नहीं, न्याय के नज़रिए से देखने की अपील की।
क्या इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है?
हाँ, बचाव पक्ष द्वारा इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है कि यदि ऐसा होता है तो अभियोजन पक्ष को मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए।
राष्ट्र प्रेस
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