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दिल्ली हाईकोर्ट ने राशिद इंजीनियर को पिता की 40वें दिन की रस्म के लिए 25-30 जून तक अंतरिम जमानत दी

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दिल्ली हाईकोर्ट ने राशिद इंजीनियर को पिता की 40वें दिन की रस्म के लिए 25-30 जून तक अंतरिम जमानत दी

सारांश

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग आरोपी सांसद राशिद इंजीनियर को पिता की 40वें दिन की रस्म के लिए 25 से 30 जून तक अंतरिम जमानत दी। 2 जून को सरेंडर के बाद यह राहत प्रभावी होगी। NIA के विरोध के बावजूद कोर्ट ने 18 मई की शर्तों पर ही जमानत बढ़ाई।

मुख्य बातें

दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद राशिद इंजीनियर को 25 से 30 जून 2026 तक अंतरिम जमानत दी।
जमानत का उद्देश्य 27 जून को श्रीनगर में होने वाली पिता की 40वें दिन की रस्म में शामिल होना है।
राशिद को पहले 2 जून तक की अंतरिम जमानत मिली थी; उसके बाद सरेंडर अनिवार्य होगा।
NIA के वकील अक्षय मलिक ने जमानत विस्तार का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने राहत दी।
नया मुचलका या जमानत राशि नहीं; 18 मई के आदेश की शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।
राशिद ने लोकसभा 2024 में उमर अब्दुल्ला को लगभग एक लाख मतों से हराया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 मई 2026 को टेरर फंडिंग मामले में विचाराधीन कैदी और सांसद राशिद इंजीनियर को उनके पिता के निधन के बाद 27 जून को श्रीनगर में होने वाली 40वें दिन की रस्म में शामिल होने के लिए 25 जून से 30 जून 2026 तक अंतरिम जमानत प्रदान की है। इससे पहले उन्हें पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 2 जून तक की अंतरिम जमानत दी जा चुकी थी।

कोर्ट में क्या हुआ

राशिद इंजीनियर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अदालत को बताया कि वे पिता के अंतिम संस्कार में पहले ही शामिल हो चुके हैं और 27 जून को श्रीनगर में होने वाली 40वें दिन की रस्म परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि जेल से रिहाई के बाद यात्रा में भी एक दिन का समय लग जाता है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) की ओर से अधिवक्ता अक्षय मलिक ने जमानत विस्तार का विरोध किया। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि इस मामले में पहले ही काफी न्यायिक समय लग चुका है और 25 से 30 जून तक की राहत देने में कोई बड़ी बात नहीं है।

जमानत की शर्तें

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 2 जून को मौजूदा अंतरिम जमानत समाप्त होने पर राशिद को सरेंडर करना होगा। इसके पश्चात 25 जून से 30 जून तक पुनः अंतरिम जमानत प्रभावी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि नया निजी मुचलका अथवा नई जमानत राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और 18 मई के आदेश की समस्त शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

राशिद इंजीनियर को पहले मिली राहतें

यह पहली बार नहीं है जब राशिद इंजीनियर को न्यायिक राहत मिली है। इससे पूर्व उन्हें 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक संसद के पूरे सत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। नवंबर 2025 में भी कोर्ट ने संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान की थी। इसके अलावा सितंबर 2025 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति भी उन्हें दी गई थी।

राशिद इंजीनियर कौन हैं

राशिद इंजीनियर जम्मू-कश्मीर के बारामूला लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लगभग एक लाख मतों के अंतर से पराजित किया था। वे टेरर फंडिंग के आरोप में NIA द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

यह मामला न्यायपालिका, सुरक्षा एजेंसियों और संसदीय प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना हुआ है। 30 जून के बाद राशिद की अगली न्यायिक सुनवाई की स्थिति पर सबकी नज़र रहेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

तो NIA की आपत्तियों का व्यावहारिक वज़न कितना रहता है। दूसरी ओर, संसदीय प्रतिनिधित्व और पारिवारिक दायित्वों को देखते हुए न्यायालय का संतुलित रुख समझ में आता है। असली परीक्षा यह है कि मुख्य मुकदमे की सुनवाई कब तक निर्णायक मोड़ पर पहुँचती है।
RashtraPress
13 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राशिद इंजीनियर को अंतरिम जमानत क्यों दी गई?
दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 27 जून को श्रीनगर में होने वाली उनके पिता की 40वें दिन की रस्म में शामिल होने के लिए 25 से 30 जून तक अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने माना कि यह रस्म परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
राशिद इंजीनियर को 2 जून के बाद क्या करना होगा?
2 जून को मौजूदा अंतरिम जमानत समाप्त होने पर राशिद इंजीनियर को सरेंडर करना होगा। इसके बाद 25 जून से 30 जून तक पुनः अंतरिम जमानत प्रभावी होगी।
NIA ने जमानत का विरोध क्यों किया?
NIA के वकील अक्षय मलिक ने जमानत विस्तार का विरोध किया, हालाँकि कोर्ट ने NIA की आपत्ति को दरकिनार करते हुए कहा कि इस मामले में पहले ही काफी न्यायिक समय लग चुका है।
राशिद इंजीनियर पर क्या आरोप हैं?
राशिद इंजीनियर टेरर फंडिंग के आरोप में NIA द्वारा गिरफ्तार हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। वे जम्मू-कश्मीर के बारामूला लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद हैं।
राशिद इंजीनियर को इससे पहले कितनी बार अंतरिम राहत मिल चुकी है?
उन्हें 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक संसद सत्र में भाग लेने, नवंबर 2025 में संसद सत्र के लिए, सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए, और पिता के अंतिम संस्कार के लिए 2 जून तक — इस प्रकार कई बार अंतरिम राहत मिल चुकी है।
राष्ट्र प्रेस
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