दिल्ली दंगे से जुड़े शरजील इमाम को मिली 10 दिन की अंतरिम जमानत
सारांश
Key Takeaways
- शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली है।
- जमानत का कारण: भाई की शादी और मां की बीमार स्थिति।
- दिल्ली दंगों में कई लोगों की जान गई थी।
- इस मामले में यूएपीए के तहत आरोप लगे हैं।
- शरजील इमाम की जमानत याचिका पहले खारिज हो चुकी थी।
नई दिल्ली, 9 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े कथित साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है।
यह जमानत उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी गई है।
सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि शरजील इमाम के परिवार में उनके भाई की शादी तय है, जिससे उनकी उपस्थिति आवश्यक है। इसके साथ ही, उनकी मां की तबीयत भी खराब बताई गई। इस आधार पर, अदालत ने 10 दिन की अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम को 28 जनवरी, 2020 को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था। उन पर जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। वह तब से हिरासत में हैं और बाद में दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में दिल्ली में व्यापक हिंसा की साजिश रची थी। इस मामले में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया गया है। शरजील इमाम के साथ कई अन्य व्यक्तियों पर भी इसी मामले में साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि दिल्ली में हुए दंगों में कई लोगों की जान गई थी और करीब 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी, जहां कई स्थानों पर हालात नियंत्रण से बाहर हो गए थे।