14 जुलाई 2026
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दिल्ली दंगा फैसले पर BJP का पलटवार: गौरव भाटिया बोले — केजरीवाल ने ताहिर हुसैन को दिया राजनीतिक संरक्षण

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दिल्ली दंगा फैसले पर BJP का पलटवार: गौरव भाटिया बोले — केजरीवाल ने ताहिर हुसैन को दिया राजनीतिक संरक्षण

सारांश

दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पाँच लोगों को दोषी ठहराए जाने के बाद BJP ने केजरीवाल पर मुख्य अभियुक्त ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया। फैसले पर AAP नेता का 'दुर्भाग्यपूर्ण' वाला बयान नई राजनीतिक बहस की वजह बन गया है।

मुख्य बातें

BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 14 जुलाई 2026 को दिल्ली दंगा मामले में आए न्यायालय के फैसले को 'न्याय, कानून और संविधान की जीत' बताया।
न्यायालय ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पाँच लोगों को दोषी ठहराया; पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शर्मा के शरीर पर 51 बार चाकू से वार के निशान थे।
भाटिया ने अरविंद केजरीवाल पर मुख्य अभियुक्त ताहिर हुसैन — जो उस समय AAP पार्षद था — को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया।
AAP नेता अमानतुल्लाह खान ने फैसले को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन को धर्म के आधार पर सजा मिली — BJP ने इसे वोटबैंक की राजनीति करार दिया।
भाटिया ने सोनिया गांधी के 'आर-पार की लड़ाई' वाले कथित बयान को दंगों के लिए भड़काऊ माहौल बनाने से जोड़ा।
न्यायालय का पूरा फैसला अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है; दोषियों की सजा का निर्धारण बाकी है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 14 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आए न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और इसे 'न्याय, कानून, संविधान तथा जनता की जीत' करार दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मुख्य अभियुक्त ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) के नेतृत्व पर दंगों के दौरान भड़काऊ माहौल बनाने का आरोप मढ़ा।

न्यायालय के फैसले पर BJP की प्रतिक्रिया

भाटिया ने कहा कि सोमवार को न्यायपालिका ने दिल्ली दंगों से जुड़े इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें पाँच लोगों को दोषी ठहराया गया है। उन्होंने कहा, 'अभी पूरा निर्णय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियाँ सामने आई हैं, उनके आधार पर हम 'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा कांग्रेस के नेताओं द्वारा की गई राजनीति को न्यायालय की टिप्पणियों के संदर्भ में सभी के समक्ष रखना चाहते हैं।'

भाटिया ने यह भी कहा कि मार्च 2020 में जब यह मुद्दा संसद में आया था, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सभी आरोपियों को पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा मिलेगी — और आज का फैसला उसी वचन की परिणति है।

ताहिर हुसैन और केजरीवाल पर आरोप

भाटिया के अनुसार, मुख्य अभियुक्त ताहिर हुसैन उस समय आम आदमी पार्टी का निर्वाचित पार्षद था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अंकित शर्मा अपना कर्तव्य निभाते हुए भीड़ के सामने आए, तब ताहिर हुसैन ने भड़काऊ बयान दिए और इस घटना को अंजाम दिया। भाटिया ने कहा, 'यदि आज भी ताहिर हुसैन को कोई राजनीतिक संरक्षण दे रहा है, तो वह अरविंद केजरीवाल हैं।'

उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि अंकित शर्मा के शरीर पर 51 बार चाकू से वार किए जाने के निशान थे — और यह केवल इसलिए, क्योंकि वे एक आईबी अधिकारी के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे थे।

AAP नेता अमानतुल्लाह खान के बयान पर निशाना

भाटिया ने AAP नेता अमानतुल्लाह खान के उस बयान की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने अदालत के फैसले को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन को उसके धर्म के आधार पर सजा दी गई है। भाटिया ने कहा, 'देश के लिए शहादत देने वाले अंकित शर्मा के लिए उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला, जबकि एक दोषसिद्ध व्यक्ति के पक्ष में वे खुलकर सामने आए। क्या यह वोटबैंक की राजनीति नहीं है?'

कांग्रेस नेतृत्व पर भड़काऊ बयान का आरोप

भाटिया ने सोनिया गांधी के उस कथित बयान का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था — 'यह लड़ाई आर-पार की लड़ाई है। घर से निकलो, आर-पार की लड़ाई लड़ो।' भाटिया ने कहा कि एक वरिष्ठ नेता के रूप में सोनिया गांधी को सौहार्द बनाए रखने की अपील करनी चाहिए थी, न कि ऐसे भड़काऊ बयान देने चाहिए थे। उन्होंने राहुल गांधी, ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों पर भी तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।

आगे क्या होगा

न्यायालय का पूरा फैसला अभी सार्वजनिक होना बाकी है, जिसके बाद दोषियों की सजा का निर्धारण होगा। भाटिया ने कहा कि BJP इस न्यायिक फैसले का सम्मान करती है और इसका स्वागत करती है। यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे सकता है, विशेषकर तब जब AAP और विपक्षी दल फैसले पर अलग-अलग रुख अपना रहे हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

जिसमें केजरीवाल, कांग्रेस और क्षेत्रीय विपक्ष को एक साथ कटघरे में खड़ा किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि फैसले का पूरा पाठ अभी सार्वजनिक नहीं हुआ था, फिर भी राजनीतिक व्याख्याएँ शुरू हो गईं — यह दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रियाएँ किस तेजी से राजनीतिक हथियार बन जाती हैं। AAP नेता के 'दुर्भाग्यपूर्ण' बयान ने BJP को वह मौका दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। असली सवाल यह है कि जब दोनों पक्ष फैसले को अपने-अपने नजरिए से पेश कर रहे हैं, तब पीड़ित परिवार की आवाज़ इस शोर में कहाँ है।
RashtraPress
14 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली दंगों में अंकित शर्मा हत्याकांड का फैसला क्या आया?
न्यायालय ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पाँच लोगों को दोषी ठहराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शर्मा के शरीर पर 51 बार चाकू से वार के निशान पाए गए थे। फैसले का पूरा पाठ अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।
ताहिर हुसैन कौन है और उसका केजरीवाल से क्या संबंध था?
ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का मुख्य अभियुक्त है, जो दंगों के समय आम आदमी पार्टी का निर्वाचित पार्षद था। BJP का आरोप है कि वह अरविंद केजरीवाल का करीबी था और केजरीवाल ने उसे राजनीतिक संरक्षण दिया।
अमानतुल्लाह खान ने फैसले पर क्या कहा?
AAP नेता अमानतुल्लाह खान ने न्यायालय के फैसले को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन को उसके धर्म के आधार पर सजा दी गई है। BJP ने इस बयान को वोटबैंक की राजनीति करार देते हुए कड़ी आलोचना की।
BJP ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए?
BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोनिया गांधी के 'आर-पार की लड़ाई' वाले कथित बयान को दंगों के लिए भड़काऊ माहौल बनाने से जोड़ा। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ नेता के रूप में सोनिया गांधी को सौहार्द की अपील करनी चाहिए थी।
दिल्ली दंगे कब हुए थे और इस मामले की पृष्ठभूमि क्या है?
दिल्ली दंगे फरवरी 2020 में हुए थे, जिनमें लगभग 60 लोगों की मौत हुई थी। मार्च 2020 में यह मामला संसद में उठा था, जब गृह मंत्री अमित शाह ने सभी आरोपियों को सजा दिलाने का वचन दिया था।
राष्ट्र प्रेस
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