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डोडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: NDPS एक्ट के तहत ₹52 लाख की आवासीय संपत्ति कुर्क, 3 गिरफ्तार

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डोडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: NDPS एक्ट के तहत ₹52 लाख की आवासीय संपत्ति कुर्क, 3 गिरफ्तार

सारांश

डोडा पुलिस ने नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क पर वार करते हुए सादिकाबाद में ₹51.91 लाख का दो मंजिला मकान NDPS एक्ट के तहत कुर्क किया। FIR 93/2026 के तहत 3 गिरफ्तार, आरोपियों के बैंक खाते भी सीज़। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में नशे की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते क़ानूनी शिकंजे का संकेत है।

मुख्य बातें

डोडा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत ₹51.91 लाख मूल्य की आवासीय संपत्ति कुर्क की।
संपत्ति डोडा के सादिकाबाद क्षेत्र में स्थित बेसमेंट सहित दो मंजिला मकान है, जो जरीना बेगम के नाम पर है।
मामला थाना डोडा में दर्ज FIR 93/2026 से जुड़ा, धाराएँ 8/21/22/29/25/27ए/20 ।
अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार; मुख्य आरोपी और सह-आरोपियों के बैंक खाते भी सीज़।
जाँच SHO तारिक अहमद द्वारा, निगरानी DSP कृष्ण रतन की।
एक फरार आरोपी की तलाश जारी, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक कुर्की प्रभावी रहेगी।

जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले में पुलिस ने नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क पर बड़ा प्रहार करते हुए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत लगभग ₹51.91 लाख मूल्य की दो मंजिला आवासीय संपत्ति को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई थाना डोडा में दर्ज FIR संख्या 93/2026 के सिलसिले में की गई है, जिसमें अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

मामले की पृष्ठभूमि

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला NDPS एक्ट की धाराओं 8/21/22/29/25/27ए/20 के तहत दर्ज किया गया था। जाँच के दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थ, नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई, जिससे आरोपियों की अवैध नशा तस्करी गतिविधियों में संलिप्तता के संकेत मिले।

संपत्ति की पहचान और मूल्यांकन

जाँच के दौरान वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों की गहन पड़ताल की गई। पुलिस के अनुसार, डोडा के सादिकाबाद क्षेत्र में स्थित बेसमेंट सहित दो मंजिला आवासीय मकान — जो जरीना बेगम, पत्नी स्वर्गीय गुलाम अली, के नाम पर पंजीकृत है — कथित तौर पर नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित धन से खरीदा गया था। विस्तृत वित्तीय जाँच के बाद इस संपत्ति का मूल्यांकन लगभग ₹51.91 लाख किया गया, जिसके आधार पर इसे NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया।

जाँच की निगरानी

मामले की जाँच थाना डोडा के SHO तारिक अहमद द्वारा की गई, जिसकी निगरानी DSP मुख्यालय डोडा कृष्ण रतन कर रहे थे। DSP कृष्ण रतन ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति जरीना बेगम के नाम पर है और यह मकान कथित तौर पर अपराध से प्राप्त आय से बनाया गया है, इसलिए इसे अटैच किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी और सह-आरोपियों के बैंक खातों में जमा राशि भी सीज़ कर दी गई है।

गिरफ्तारियाँ और आगे की कार्रवाई

अब तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। कुर्की की यह कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। डोडा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा और अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

आर्थिक जड़ों पर प्रहार की रणनीति

पुलिस का मानना है कि नशे के कारोबार की आर्थिक जड़ों पर प्रहार कर ही इस अवैध नेटवर्क को प्रभावी ढंग से ध्वस्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में नशा तस्करी से जुड़े मामलों में तेज़ी आई है, और संपत्ति कुर्की जैसी कार्रवाइयाँ अब NDPS एक्ट प्रवर्तन का प्रमुख हथियार बनती जा रही हैं। आने वाले दिनों में फरार आरोपी की गिरफ्तारी और वित्तीय जाँच के नए खुलासे मामले की दिशा तय करेंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि तस्करी से बनी संपत्तियों पर सीधा प्रहार कर रही है। NDPS एक्ट की धारा 68 के तहत संपत्ति कुर्की का प्रावधान वर्षों से था, परंतु ज़मीनी इस्तेमाल सीमित रहा — चिनाब घाटी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इसका सक्रिय प्रयोग नीतिगत बदलाव का संकेत है। असली परीक्षा अब अदालत में होगी, जहाँ अपराध से अर्जित आय का सबूत टिकाऊ साबित करना अभियोजन की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी।
RashtraPress
20 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डोडा पुलिस ने कौन-सी संपत्ति कुर्क की है?
डोडा पुलिस ने सादिकाबाद क्षेत्र में स्थित बेसमेंट सहित दो मंजिला आवासीय मकान को कुर्क किया है, जिसका मूल्यांकन लगभग ₹51.91 लाख आँका गया है। यह संपत्ति जरीना बेगम, पत्नी स्वर्गीय गुलाम अली, के नाम पर पंजीकृत है।
यह कार्रवाई किस कानून के तहत की गई है?
यह कुर्की नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है। मामला थाना डोडा में दर्ज FIR संख्या 93/2026 से जुड़ा है, जिसमें NDPS एक्ट की धाराएँ 8/21/22/29/25/27ए/20 लगाई गई हैं।
मामले में अब तक कितनी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं?
पुलिस के अनुसार अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। साथ ही, मुख्य आरोपी और सह-आरोपियों के बैंक खातों में जमा राशि भी सीज़ कर दी गई है।
संपत्ति को क्यों कथित तौर पर ‘अपराध से अर्जित’ माना गया?
DSP मुख्यालय डोडा कृष्ण रतन के अनुसार, विस्तृत वित्तीय जाँच में पाया गया कि मकान कथित तौर पर नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित धन से बनाया गया था। इसी आधार पर NDPS एक्ट के तहत संपत्ति को अटैच किया गया।
कुर्की के बाद आगे क्या होगा?
कुर्की की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और जाँच पूरी होने पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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