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एफएसएसएआई का सख्त निर्देश: खाद्य पैकेजिंग में धातु पिन और तार तत्काल बंद करें

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एफएसएसएआई का सख्त निर्देश: खाद्य पैकेजिंग में धातु पिन और तार तत्काल बंद करें

सारांश

एफएसएसएआई ने केक, मिठाई और स्नैक पैकेट में धातु पिन व तार के उपयोग पर तत्काल रोक लगा दी है। कई मामलों में खाने में धातु के टुकड़े मिलने के बाद यह सख्त निर्देश जारी हुआ। उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।

मुख्य बातें

एफएसएसएआई ने 12 जून 2026 को तत्काल प्रभाव से खाद्य पैकेजिंग में धातु पिन, स्टेपल और तार के उपयोग पर रोक लगाई।
केक, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पाउच, टेकअवे पार्सल सहित सभी खाद्य पैकेजिंग पर यह निर्देश लागू होगा।
कई मामलों में केक और खाने के पैकेट में धातु के टुकड़े व स्टेपल पिन मिलने की पुष्टि हुई है।
निर्देश न मानने पर 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006' के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सभी खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) को गैर-धातु वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री अपनाने का निर्देश दिया गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 12 जून 2026 को सभी खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) को तत्काल प्रभाव से एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है — खाने-पीने के किसी भी उत्पाद की पैकेजिंग में धातु की पिन, स्टेपल पिन, तार या इसी प्रकार की अन्य सामग्री का उपयोग पूरी तरह बंद किया जाए। नियामक के अनुसार, ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें केक, मिठाई और खाने के पैकेटों में धातु के टुकड़े पाए गए, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।

क्या है पूरा मामला

एफएसएसएआई ने अपनी एडवाइजरी में स्पष्ट किया कि सजावटी केक, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पाउच, टेकअवे फूड पार्सल और अन्य खाद्य पैकेजों को बंद करने या सुरक्षित रखने के लिए धातु के फास्टनर सामग्री का व्यापक उपयोग हो रहा है। नियामक ने कहा कि यह प्रवृत्ति उपभोक्ताओं को अनजाने में धातु के टुकड़े निगलने के जोखिम में डालती है, जिससे शारीरिक चोट और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।

उपभोक्ताओं पर क्या असर

खाद्य विशेषज्ञों के अनुसार, धातु के टुकड़े निगलने से गले, आहार नली और पाचन तंत्र में गंभीर चोट लग सकती है। यह जोखिम बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से अधिक है। गौरतलब है कि बेकरी और मिठाई उद्योग में पैकेजिंग के लिए स्टेपल और धातु पिन का उपयोग वर्षों से एक अनौपचारिक चलन बना हुआ था, जिसे अब नियामक ने औपचारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।

एफएसएसएआई का निर्देश और कानूनी प्रावधान

एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि इस निर्देश का पालन न करने वाले खाद्य व्यापार संचालकों के विरुद्ध 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006' और उसके तहत बने नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा और किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

खाद्य व्यापार संचालकों को क्या करना होगा

एफएसएसएआई ने सभी एफबीओ को निर्देश दिया है कि वे बेकरी उत्पाद, टेकअवे भोजन, स्नैक पैकेट, मिठाई के डिब्बे और अन्य सभी खाद्य पैकेजों को सील करने या बंद करने के लिए वैकल्पिक सुरक्षित सामग्री — जैसे खाद्य-ग्रेड चिपकने वाली टेप, कागज़ी सील या अन्य गैर-धातु विकल्प — अपनाएँ। नियामक का यह कदम खाद्य सुरक्षा मानकों को मज़बूत करने और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है।

आगे क्या होगा

एफएसएसएआई के इस निर्देश के बाद खाद्य नियामक की प्रवर्तन शाखाएँ बाज़ारों, बेकरी और मिठाई की दुकानों में जाँच तेज़ कर सकती हैं। यह ऐसे समय में आया है जब देश में खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर उपभोक्ता जागरूकता बढ़ रही है और नियामक अपनी निगरानी क्षमता को और धारदार बना रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि वर्षों से चली आ रही अनदेखी का नतीजा है। असली सवाल यह है कि क्या यह एडवाइजरी सिर्फ कागज़ पर रहेगी या मैदानी स्तर पर प्रवर्तन भी होगा — क्योंकि पिछले खाद्य सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन असमान रहा है। छोटे बेकरी और मिठाई व्यवसायों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित पैकेजिंग सामग्री की लागत और उपलब्धता एक व्यावहारिक चुनौती हो सकती है, जिसका समाधान नियामक ने अभी तक नहीं सुझाया है।
RashtraPress
28 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एफएसएसएआई ने खाद्य पैकेजिंग में धातु पिन पर क्यों रोक लगाई?
एफएसएसएआई ने कई ऐसे मामले सामने आने के बाद यह रोक लगाई जिनमें केक, मिठाई और खाने के पैकेट में धातु के टुकड़े और स्टेपल पिन पाए गए। ये धातु के टुकड़े उपभोक्ताओं द्वारा अनजाने में निगले जा सकते हैं, जिससे शारीरिक चोट और गंभीर स्वास्थ्य नुकसान हो सकता है।
एफएसएसएआई का यह निर्देश किन उत्पादों पर लागू होता है?
यह निर्देश सभी खाद्य उत्पादों पर लागू होता है — जिसमें सजावटी केक, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पाउच, टेकअवे फूड पार्सल और अन्य सभी खाद्य पैकेज शामिल हैं। कोई भी बेकरी, मिठाई की दुकान या खाद्य व्यवसाय इससे अलग नहीं है।
निर्देश न मानने पर क्या कार्रवाई होगी?
एफएसएसएआई की एडवाइजरी के अनुसार, निर्देश का पालन न करने वाले खाद्य व्यापार संचालकों पर 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006' और उसके नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू है।
खाद्य व्यापार संचालक धातु पिन की जगह क्या उपयोग कर सकते हैं?
एफएसएसएआई ने धातु पिन और तार की जगह खाद्य-ग्रेड चिपकने वाली टेप, कागज़ी सील या अन्य गैर-धातु सामग्री अपनाने की सलाह दी है। उद्देश्य यह है कि पैकेजिंग सुरक्षित रहे लेकिन उपभोक्ता को किसी भी धातु संदूषण का जोखिम न हो।
क्या यह निर्देश पहले भी जारी किया गया था?
12 जून 2026 को जारी यह एडवाइजरी इस विषय पर एफएसएसएआई का औपचारिक और सख्त निर्देश है। नियामक ने स्वीकार किया कि धातु पिन का उपयोग खाद्य उद्योग में एक व्यापक चलन बन चुका था, जिसे अब तत्काल प्रभाव से रोकना अनिवार्य है।
राष्ट्र प्रेस
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