गुजरात में SC छात्रों की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का विस्तार, ₹18 करोड़ की योजना को मंजूरी — 3,000 नए छात्र होंगे लाभान्वित
सारांश
मुख्य बातें
गुजरात सरकार ने 19 मई 2026 को ₹18 करोड़ की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत मध्यम आय वाले परिवारों से आने वाले अनुसूचित जाति (SC) के पुरुष छात्रों को पहली बार राज्य-समर्थित शैक्षिक सहायता मिलेगी। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से लागू इस विस्तारित योजना के अंतर्गत अनुमानित तौर पर 3,000 अतिरिक्त छात्र लाभान्वित होंगे।
योजना में क्या बदला
सबसे बड़ा बदलाव वार्षिक पारिवारिक आय सीमा में किया गया है। पहले केंद्र प्रायोजित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केवल ₹2.5 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के SC छात्र ही पात्र थे। अब इस सीमा को बढ़ाकर ₹6 लाख कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि ₹2.5 लाख से ₹6 लाख के बीच वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को अब राज्य की निधि से सहायता प्राप्त होगी।
गौरतलब है कि अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए यह योजना पहले से ही लागू थी। यह विस्तार विशेष रूप से पुरुष छात्रों के लिए उस कवरेज की कमी को दूर करता है जो निम्न-मध्यम आय वर्ग में बनी हुई थी।
पात्रता के मानदंड
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के बयान के अनुसार, योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक शर्तें पूरी करनी होंगी:
कक्षा 10 या 12 के बाद डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अपनी योग्यता परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कक्षा 12 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। उच्च शिक्षा के लिए डिग्री या डिप्लोमा स्तर पर भी निरंतर 50 प्रतिशत से अधिक शैक्षणिक प्रदर्शन बनाए रखना होगा।
वित्तीय सहायता और क्रियान्वयन
यह योजना शैक्षणिक भत्ते के साथ-साथ स्वीकृत गैर-वापसी योग्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति भी प्रदान करेगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे।
आवेदन से लेकर मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। निगरानी के लिए DBT पोर्टल और मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड का उपयोग किया जाएगा। जहाँ आवश्यक हो, उपकरण या किट की खरीद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से की जाएगी।
जवाबदेही और निगरानी
योजना की देखरेख का जिम्मा अनुसूचित जाति कल्याण निदेशक को सौंपा गया है। विभाग ने समय-समय पर सामाजिक ऑडिट और तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन का भी प्रावधान किया है, जिनकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए राज्य सरकार को सौंपी जाएंगी। यह योजना स्वीकृत बजट आवंटन के दायरे में संचालित होगी और इसमें लाभार्थियों की संख्या 3,000 तक सीमित रहेगी।
यह मंजूरी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा के नेतृत्व में दी गई है। क्रियान्वयन केंद्र प्रायोजित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
आगे की राह
यह कदम ऐसे समय में आया है जब देशभर में SC छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुँच को लेकर नीतिगत बहस तेज है। गुजरात का यह मॉडल — जिसमें DBT, ऑनलाइन प्रक्रिया और सामाजिक ऑडिट को एक साथ जोड़ा गया है — अन्य राज्यों के लिए एक संदर्भ बिंदु बन सकता है। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से इस योजना के लागू होने की उम्मीद है।