तेलंगाना पॉक्सो मामला: केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे को साइबराबाद पुलिस का नोटिस

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तेलंगाना पॉक्सो मामला: केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे को साइबराबाद पुलिस का नोटिस

सारांश

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे भागीरथ को साइबराबाद पुलिस ने पॉक्सो मामले में नोटिस थमाया है। 17 वर्षीय नाबालिग से कथित उत्पीड़न के इस मामले में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विशेष जाँच टीम बनाने का आदेश दिया है, जबकि भागीरथ ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत माँगी है।

मुख्य बातें

साइबराबाद पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भागीरथ को पॉक्सो एक्ट के तहत नोटिस जारी किया।
मामला 8 मई को पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ; आरोप है कि 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न किया गया।
भागीरथ ने प्रति-शिकायत में हनीट्रैप और ₹5 करोड़ की जबरन वसूली का आरोप लगाया।
रेवंत रेड्डी ने डीजीपी सी.
आनंद को विशेष जाँच टीम गठित करने का आदेश दिया।
भागीरथ ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की; सुनवाई 14 मई को निर्धारित।
पुलिस के अनुसार आरोपी कथित तौर पर फरार है और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जाँच जारी है।

तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भागीरथ को मंगलवार, 13 मई को पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आधिकारिक नोटिस जारी किया। 8 मई को पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में भागीरथ पर एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न का आरोप है।

नोटिस का विवरण और पेशी का निर्देश

पुलिस ने यह नोटिस करीमनगर स्थित बंदी संजय के आवास पर पहुँचाया। उस समय भागीरथ घर पर उपस्थित नहीं थे, इसलिए नोटिस परिवार के सदस्यों को सौंपा गया। नोटिस में बुधवार दोपहर 2 बजे पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

मामले की पृष्ठभूमि

पीड़िता की माँ की शिकायत के आधार पर 8 मई को साइबराबाद कमिश्नरेट के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी दिन कुछ घंटे पहले भागीरथ ने करीमनगर II टाउन पुलिस स्टेशन में लड़की और उसके माता-पिता के विरुद्ध प्रति-शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें हनीट्रैप में फँसाने की कोशिश की गई और पुलिस में शिकायत न करने के बदले ₹5 करोड़ की माँग की गई। इस शिकायत पर पुलिस ने लड़की और उसके माता-पिता के खिलाफ जबरन वसूली, आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश और साझा मंशा से जुड़ी विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।

सरकार और पुलिस की प्रतिक्रिया

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक सी. वी. आनंद को पॉक्सो मामले की तत्काल जाँच शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने व्यापक जाँच के लिए विशेष टीमें गठित करने के भी आदेश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रितिराज को मामले की व्यक्तिगत निगरानी सौंपी। डीसीपी ने सोमवार को पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन पहुँचकर जाँच की समीक्षा की और बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है, हालाँकि कुछ और जानकारी जुटाई जानी बाकी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी फिलहाल कथित तौर पर फरार है और उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जाँच की जा रही है।

हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी

इस बीच, भागीरथ ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। गर्मी की छुट्टियों के कारण यह याचिका वेकेशन बेंच में दायर की गई है, जिस पर 14 मई को सुनवाई निर्धारित है।

बंदी संजय कुमार का बयान

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने अपने बेटे पर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया। करीमनगर में मंगलवार को आयोजित 'हिंदू एकता' रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधी उनकी छवि धूमिल करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, ''अगर मेरे बेटे ने गलती की है तो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा बेटा कह रहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसे अपराधी की तरह पेश करने की कोशिश की जा रही है।'' यह मामला अब न्यायिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गहरी जाँच के दायरे में है, और 14 मई को हाईकोर्ट की सुनवाई इसकी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बंदी भागीरथ के खिलाफ पॉक्सो मामला क्या है?
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे भागीरथ पर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न का आरोप है। यह मामला 8 मई को पीड़िता की माँ की शिकायत पर पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
साइबराबाद पुलिस ने नोटिस क्यों जारी किया?
पुलिस ने भागीरथ को पूछताछ के लिए बुधवार दोपहर 2 बजे पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बंदी भागीरथ ने पीड़िता के परिवार पर क्या आरोप लगाए हैं?
भागीरथ ने करीमनगर II टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें हनीट्रैप में फँसाया गया और पुलिस में शिकायत न करने के बदले ₹5 करोड़ की माँग की गई। इस शिकायत पर पुलिस ने लड़की और उसके माता-पिता के विरुद्ध जबरन वसूली समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है।
तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई कब होगी?
भागीरथ की अंतरिम जमानत याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच में 14 मई को सुनवाई निर्धारित है। गर्मी की छुट्टियों के कारण यह याचिका वेकेशन बेंच के समक्ष दायर की गई है।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस मामले में क्या कदम उठाए?
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को डीजीपी सी. वी. आनंद को तत्काल जाँच शुरू करने और विशेष टीमें गठित करने का निर्देश दिया। इसके बाद साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी रितिराज को मामले की व्यक्तिगत निगरानी सौंपी।
राष्ट्र प्रेस