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कालीघाट बिल्डिंग उल्लंघन मामला: केएमसी ने अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी को तलब किया

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कालीघाट बिल्डिंग उल्लंघन मामला: केएमसी ने अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी को तलब किया

सारांश

कोलकाता नगर निगम ने कालीघाट में बिल्डिंग नियमों के कथित उल्लंघन पर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी को नोटिस जारी किया है। अमित बनर्जी और उनकी पत्नी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में नोटिस को चुनौती दी है। 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' की संपत्तियाँ भी जाँच के दायरे में हैं।

मुख्य बातें

केएमसी ने 24 जुलाई को अमित बनर्जी को कालीघाट स्थित दो संपत्तियों पर कथित बिल्डिंग नियम उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया।
अमित बनर्जी , TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई हैं।
नोटिस कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम, 1980 की धारा 401 के तहत जारी किए गए।
अमित बनर्जी और उनकी पत्नी लता बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में नोटिस को चुनौती दी है।
'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' की संपत्तियाँ भी केएमसी जाँच के दायरे में; अमित बनर्जी कंपनी के निदेशक हैं।

कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने शुक्रवार, 24 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी को नोटिस जारी किया है। दक्षिण कोलकाता के कालीघाट इलाके में स्थित दो रिहायशी संपत्तियों पर कथित तौर पर बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण माँगा गया है।

नोटिस में क्या कहा गया

केएमसी के इस नोटिस में अमित बनर्जी को बोरो 11 ऑफिस के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के समक्ष दोनों संपत्तियों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, जाँच इस बात पर केंद्रित है कि क्या निर्माण कार्य स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और विनिर्देशों से अधिक या भिन्न था। उल्लेखनीय है कि अमित बनर्जी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई हैं।

हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

नोटिस जारी होने के बाद अमित बनर्जी और उनकी पत्नी लता बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने दावा किया कि दोनों संपत्तियों का निर्माण केएमसी के बिल्डिंग नियमों के पूर्ण अनुपालन में किया गया था और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने नोटिस को रद्द करने की माँग की है। अभी तक उनकी ओर से केएमसी को कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया गया है और यह अस्पष्ट है कि वे निर्धारित तिथि पर सिविक बॉडी के सामने पेश होंगे या नहीं।

जाँच का दायरा

केएमसी कालीघाट में बनर्जी परिवार से जुड़ी विभिन्न संपत्तियों के निर्माण में कथित अनियमितताओं की जाँच पहले से कर रहा है। यह घटनाक्रम केएमसी अधिकारियों द्वारा कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास के हालिया निरीक्षण के बाद सामने आया है, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को भी नोटिस भेजे गए थे।

सूत्रों के अनुसार, 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़ी संपत्तियाँ भी केएमसी की जाँच के दायरे में हैं। अमित बनर्जी इस कंपनी के निदेशकों में से एक हैं।

कानूनी आधार

ये नोटिस कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम, 1980 की धारा 401 के तहत जारी किए गए हैं। यह धारा केएमसी को सत्यापन के उद्देश्य से स्वीकृत बिल्डिंग प्लान, निर्माण दस्तावेज़ और संबंधित अनुमतियाँ माँगने का अधिकार देती है।

आगे क्या

कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई का इंतज़ार है, जो इस मामले की अगली दिशा तय करेगी। यह देखना अहम होगा कि अदालत नोटिस की वैधता पर क्या रुख अपनाती है और केएमसी की जाँच किस निष्कर्ष तक पहुँचती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

अदालत में साबित करना होगा — केवल बयानबाज़ी पर्याप्त नहीं। 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' का जाँच के दायरे में आना मामले को व्यक्तिगत संपत्ति विवाद से आगे ले जाता है। असली परीक्षा यह होगी कि क्या यह जाँच तार्किक परिणाम तक पहुँचती है या राजनीतिक समझौते में दब जाती है।
RashtraPress
24 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

केएमसी ने अमित बनर्जी को नोटिस क्यों जारी किया?
केएमसी ने कालीघाट इलाके में स्थित दो रिहायशी संपत्तियों पर कथित बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन की जाँच के सिलसिले में अमित बनर्जी को नोटिस जारी किया है। जाँच इस बात पर केंद्रित है कि निर्माण स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और विनिर्देशों के अनुरूप था या नहीं।
अमित बनर्जी कौन हैं?
अमित बनर्जी, TMC के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के पिता हैं। वे पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई भी हैं और 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशकों में शामिल हैं।
अमित बनर्जी ने नोटिस पर क्या कदम उठाया?
अमित बनर्जी और उनकी पत्नी लता बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर नोटिस को चुनौती दी है। याचिका में दावा किया गया है कि दोनों संपत्तियाँ केएमसी के बिल्डिंग नियमों के पूर्ण अनुपालन में बनी हैं और नोटिस रद्द किया जाए।
केएमसी को यह नोटिस जारी करने का कानूनी अधिकार कहाँ से मिलता है?
ये नोटिस कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम, 1980 की धारा 401 के तहत जारी किए गए हैं। यह धारा केएमसी को सत्यापन हेतु स्वीकृत बिल्डिंग प्लान, निर्माण दस्तावेज़ और अनुमतियाँ माँगने का अधिकार देती है।
क्या इस मामले में और संपत्तियाँ भी जाँच के दायरे में हैं?
हाँ, सूत्रों के अनुसार 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़ी संपत्तियाँ भी केएमसी की जाँच के दायरे में हैं। अमित बनर्जी इस कंपनी के निदेशकों में शामिल हैं, जिससे यह मामला केवल व्यक्तिगत संपत्ति तक सीमित नहीं रह जाता।
राष्ट्र प्रेस
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