महाराष्ट्र FDA का अलर्ट: तीन ब्यूटी क्रीम में पारा-सीसा, बिक्री पर तत्काल रोक
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 4 जुलाई को तीन कॉस्मेटिक उत्पादों — 'गोरी ब्यूटी क्रीम', 'फेस फ्रेश गोल्ड (ब्यूटी क्रीम + ब्यूटी सीरम)' और 'गोल्डन स्टार ब्यूटी क्रीम' — को 'मानक गुणवत्ता के नहीं' (NSQ) घोषित करते हुए इनकी बिक्री, उपयोग और वितरण पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। सरकारी प्रयोगशाला जांच में इन उत्पादों में पारा (मरकरी) और सीसा (लेड) की मात्रा निर्धारित सुरक्षित सीमा से अधिक पाई गई, जिसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना गया है।
जांच में क्या सामने आया
FDA के सरकारी विश्लेषक द्वारा किए गए परीक्षण में न केवल इन उत्पादों में जहरीली भारी धातुओं की अधिकता पाई गई, बल्कि यह भी उजागर हुआ कि इन पर निर्माता का नाम और पता, बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट जैसी अनिवार्य जानकारियां अंकित नहीं थीं। यह उपभोक्ता सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है। गौरतलब है कि पारा और सीसा त्वचा के माध्यम से शरीर में अवशोषित हो सकते हैं और दीर्घकालिक उपयोग से गुर्दे, तंत्रिका तंत्र तथा अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
FDA का निर्देश: किसे क्या करना है
खुदरा विक्रेताओं, थोक व्यापारियों, वितरकों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को तत्काल प्रभाव से इन उत्पादों की बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन और वितरण बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन स्टॉकिस्टों और वितरकों के पास इनका स्टॉक मौजूद है, उन्हें उपलब्ध मात्रा की जानकारी संबंधित FDA कार्यालय को देनी होगी और बाजार में भेजे गए सभी उत्पादों को रिकॉल करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आम जनता पर असर और सावधानियां
FDA ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन तीनों उत्पादों का उपयोग तुरंत बंद करें और केवल अधिकृत एवं विश्वसनीय स्रोतों से ही कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदें। विभाग ने यह भी कहा है कि खरीदारी से पहले उत्पाद पर निर्माता का नाम-पता, बैच नंबर, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि की जांच अवश्य करें। यह ऐसे समय में आया है जब देश भर में नकली और मिलावटी सौंदर्य उत्पादों की शिकायतें बढ़ रही हैं।
शिकायत कैसे दर्ज करें
यदि कहीं भी इन उत्पादों की बिक्री या उपलब्धता दिखाई दे, तो नागरिक FDA के टोल-फ्री नंबर 1800-222-365 पर सूचना दे सकते हैं। विभाग ने इस मामले में जन-सहभागिता को निगरानी का सबसे प्रभावी माध्यम बताया है।
आगे क्या होगा
FDA ने संकेत दिया है कि रिकॉल प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी और स्टॉक विवरण न देने वाले वितरकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में नियामक की सक्रियता उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है।