दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यमुना बाढ़ क्षेत्र में पार्किंग व धार्मिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित, डीडीए को सख्त निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 मई 2026 को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को कड़े निर्देश दिए हैं कि सुर घाट स्थित यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक, धार्मिक अथवा पार्किंग गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील इस क्षेत्र को किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाना पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
मुख्य आदेश और निर्देश
जस्टिस जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली सिंगल जज बेंच ने आदेश में कहा कि यमुना बाढ़ के मैदानों के जोन-ओ में स्थित भूमि पर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वाहनों की पार्किंग सहित किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,