क्या 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की परिवार से बातचीत की अनुमति मिलेगी?

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क्या 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की परिवार से बातचीत की अनुमति मिलेगी?

सारांश

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनआईए से जवाब मांगा है। राणा ने परिवार से फोन पर बातचीत की अनुमति मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।

Key Takeaways

  • तहव्वुर राणा 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी है।
  • अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।
  • एनआईए से विस्तृत जवाब मांगा गया है।
  • राणा ने परिवार से बातचीत की अनुमति मांगी है।
  • इस हमले में 166 लोग मारे गए थे।

नई दिल्ली, 25 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में स्थित एनआईए विशेष अदालत ने शुक्रवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से विस्तृत जवाब मांगा है।

तहव्वुर राणा ने अदालत में अपने परिवार के साथ फोन पर नियमित बातचीत करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक याचिका दायर की है। पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने राणा को जेल में एक बिस्तर उपलब्ध कराया है।

हाल ही में, दिल्ली की अदालत ने तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत को 13 अगस्त तक बढ़ा दिया था। एनआईए द्वारा राणा के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दायर करने के बाद न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया। इस आरोपपत्र में राणा का गिरफ्तारी ज्ञापन, जब्ती ज्ञापन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी शामिल थे। राणा के खिलाफ पहला आरोपपत्र 2012 में दायर किया गया था।

तहव्वुर राणा ने मुंबई अपराध शाखा के सामने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए थे। उसने कहा कि वह पाकिस्तानी सेना का एक विश्वसनीय एजेंट था और 2008 के हमलों के समय मुंबई में मौजूद था।

गौरतलब है कि पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक और मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। अब, राणा 26/11 के आतंकी हमले के मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है। इस भीषण हमले में होटल ताज सहित अन्य प्रमुख स्थलों पर 166 लोगों की जान चली गई थी।

Point of View

बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी संबंधित है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि ऐसे मामलों में न्याय और सुरक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अदालत को उचित निर्णय लेना चाहिए ताकि देश के नागरिकों का विश्वास बना रहे।
NationPress
09/09/2025

Frequently Asked Questions

तहव्वुर राणा कौन है?
तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक है, जो 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी है।
26/11 मुंबई आतंकी हमले में कितने लोग मरे थे?
इस हमले में कुल 166 लोग मारे गए थे।
एनआईए क्या है?
एनआईए, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, भारत की एक केंद्रीय एजेंसी है जो आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करती है।
तहव्वुर राणा कब प्रत्यर्पित हुआ था?
तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।
इस मामले की अगली सुनवाई कब है?
इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।