ताहिर हुसैन को मिली अंतरिम जमानत, सर्जरी के लिए मेडिकल आधार पर राहत
सारांश
Key Takeaways
- ताहिर हुसैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मिली है।
- कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सर्जरी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
- दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी।
- यह जमानत स्वास्थ्य कारणों पर आधारित है।
- ताहिर हुसैन को मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है।
नई दिल्ली, 20 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत प्रदान की है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख करते हुए जमानत की याचिका दायर की थी।
ताहिर हुसैन ने दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि वह इनगुइनल हर्निया से पीड़ित हैं और उन्हें तुरंत सर्जरी की आवश्यकता है। इसके अलावा, सर्जरी से पहले और बाद में विशेष देखभाल की जरूरत बताई गई थी।
याचिका में ताहिर हुसैन ने कहा कि सर्जरी के बाद संक्रमण से बचाव, उचित आहार और रिकवरी के लिए जेल से बाहर रहना आवश्यक है, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ताहिर हुसैन की 'हर्निया' की सर्जरी 15 दिनों के भीतर हो जाए। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि हुसैन को अस्पताल और जेल, दोनों स्थानों पर सर्जरी के बाद की पूरी देखभाल मिले।
ताहिर हुसैन द्वारा दाखिल अंतरिम जमानत की अर्जी पर कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है।
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शुरू हुए सीएए-एनआरसी प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। जांच एजेंसियों ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है, जिसमें कई लोग आरोपी हैं। ताहिर हुसैन को मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना जा रहा है।
कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया हुआ है और हाल ही में जनवरी 2026 में भी उनकी नियमित जमानत खारिज की गई थी। इसके बाद मेडिकल आधार पर अंतरिम राहत की यह नई याचिका प्रस्तुत की गई थी।