31 जुलाई 2026
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ताहिर हुसैन को उम्रकैद: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता बोलीं — 'न्याय की जीत हुई', AAP पर उठाए सवाल

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ताहिर हुसैन को उम्रकैद: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता बोलीं — 'न्याय की जीत हुई', AAP पर उठाए सवाल

सारांश

कड़कड़डूमा कोर्ट ने AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 5 अन्य को IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में उम्रकैद सुनाई। CM रेखा गुप्ता ने एक्स पर फैसले का स्वागत करते हुए AAP नेतृत्व से सीधे सवाल पूछे — 'क्या केजरीवाल की शह पर दंगों की साजिश रची गई थी?'

मुख्य बातें

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई 2026 को AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 5 अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह सजा 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दी गई।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर फैसले का स्वागत किया और अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया पर ताहिर हुसैन का बचाव करने के आरोप लगाए।
दिल्ली BJP अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा — 'AAP का असली चेहरा आज सामने आया।' BJP विधायक हरीश खुराना ने केजरीवाल, संजय सिंह और कांग्रेस से देश से माफी माँगने की माँग की।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई 2026 को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 5 अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के तुरंत बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कई नेताओं ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया और AAP नेतृत्व पर तीखे सवाल दागे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आईबी अधिकारी स्वर्गीय अंकित शर्मा हत्याकांड में न्यायालय द्वारा AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का स्वागत है। उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हुसैन की गिरफ्तारी के बाद भी उसके समर्थन में खड़े रहे और उसे बचाने की कोशिश करते रहे।

गुप्ता ने सवाल उठाया — 'आज दिल्ली की जनता AAP से जवाब चाहती है। क्या अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि क्या उनकी शह पर ही ताहिर हुसैन जैसे लोगों ने दंगों की साजिश रची थी?' उन्होंने जोड़ा कि यह फैसला देश के हर नागरिक का कानून और न्यायपालिका पर विश्वास और मज़बूत करता है।

BJP नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया

दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट ने AAP नेता ताहिर हुसैन को पूर्वी दिल्ली में दंगा फैलाने और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की बर्बर हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि 'AAP का असली चेहरा आज सामने आया है।'

भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा कि कानून ने अपना काम किया है और अंकित शर्मा के परिवार को आज कुछ राहत महसूस हो रही होगी। खुराना ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने ताहिर हुसैन को धार्मिक नज़रिए से देखकर उन्हें बेगुनाह दिखाने की कोशिश की और 'बेनिफिट ऑफ डाउट' देने का प्रयास किया, उन पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

केजरीवाल और कांग्रेस पर सीधा निशाना

विधायक खुराना ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को याद दिलाया कि उन्होंने ताहिर हुसैन का बचाव करने की किस तरह कोशिश की। उन्होंने कहा — 'ताहिर हुसैन, अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी और उनकी अपनी पार्टी के पार्षद थे। आज मैं इन लोगों से पूछता हूं कि क्या वे देश से माफी मांगेंगे?'

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जिनमें दर्जनों लोगों की जान गई थी। अंकित शर्मा, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में कार्यरत थे, दंगों के दौरान मारे गए थे। उनका शव चाँद बाग नाले से बरामद हुआ था। यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में राजनीतिक तनाव पहले से ही चरम पर है और AAP एवं BJP के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

आगे क्या होगा

कोर्ट का यह फैसला दोषियों के लिए उच्च न्यायालय में अपील का रास्ता खुला रखता है। अंकित शर्मा के परिजन न्याय की इस जीत को लंबे इंतज़ार के बाद मिली राहत के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला दिल्ली में आगामी राजनीतिक बहसों को और धार देगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसे तत्काल राजनीतिक हथियार में बदलने की होड़ भी उतनी ही तेज़ है। BJP का AAP पर निशाना स्वाभाविक है, पर यह सवाल भी उठता है कि दंगों की व्यापक जाँच और अन्य आरोपियों के मामलों की प्रगति कहाँ है — जो मुख्यधारा की कवरेज में अक्सर दब जाती है। अंकित शर्मा के परिवार के लिए यह फैसला राहत ज़रूर है, लेकिन 2020 के दंगों में हुई समग्र हिंसा और उसके सभी पहलुओं पर न्याय की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
RashtraPress
31 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ताहिर हुसैन को किस मामले में उम्रकैद की सजा मिली?
ताहिर हुसैन को फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या और दंगा भड़काने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई 2026 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में 5 अन्य दोषियों को भी उम्रकैद मिली।
अंकित शर्मा कौन थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई?
अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में कार्यरत अधिकारी थे, जिनकी फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। उनका शव चाँद बाग नाले से बरामद हुआ था।
CM रेखा गुप्ता ने इस फैसले पर क्या कहा?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर फैसले का स्वागत किया और कहा कि 'आज न्याय की जीत हुई।' उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर ताहिर हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाते हुए AAP से सार्वजनिक जवाब माँगा।
BJP ने AAP पर क्या आरोप लगाए?
BJP नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और संजय सिंह ने हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन का बचाव किया और उन्हें 'बेनिफिट ऑफ डाउट' देने की कोशिश की। दिल्ली BJP अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि इस फैसले से AAP का असली चेहरा उजागर हुआ है।
क्या ताहिर हुसैन इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं?
हाँ, ट्रायल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध दोषी उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यह भारतीय न्यायिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है।
राष्ट्र प्रेस
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