तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दो हफ्ते में सरेंडर करें, 22 सितंबर को सुनवाई
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को पूर्व तहलका पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। यह आदेश उस याचिका की सुनवाई के दौरान आया जिसमें तेजपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 6 अगस्त 2026 को सुनाई गई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को चुनौती दी थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि तेजपाल समय पर सरेंडर करते हैं, तो इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 को होगी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह प्रकरण वर्ष 2013 का है, जब तेजपाल पर आरोप लगा कि उन्होंने गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट में अपनी एक जूनियर सहयोगी के साथ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म किया। शिकायत दर्ज होने के बाद गोवा पुलिस ने दुष्कर्म सहित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की और नवंबर 2013 में तेजपाल को गिरफ्तार किया गया।
निचली अदालत का फैसला और उसकी पलटाई
लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मई 2021 में मापुसा सत्र न्यायालय ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। हालाँकि, गोवा सरकार इस निर्णय से असंतुष्ट रही और उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की। 6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए तेजपाल को दोषी करार दिया और 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।
सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की अर्जियाँ
हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्ष सर्वोच्च न्यायालय पहुँचे। 18 अगस्त 2026 को गोवा सरकार ने याचिका दाखिल कर माँग की कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट द्वारा दी गई सजा अपर्याप्त है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके दो दिन बाद, 20 अगस्त 2026 को, तेजपाल ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के दोषसिद्धि के आदेश और सजा दोनों को चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और आगे की राह
सर्वोच्च न्यायालय ने अभी दोनों पक्षों की याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई नहीं की है। न्यायालय ने पहले तेजपाल के सरेंडर को अनिवार्य शर्त बताते हुए 22 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। यह मामला भारतीय मीडिया जगत और यौन उत्पीड़न विरोधी कानूनी ढाँचे की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि यह मामला #MeToo आंदोलन से पहले का है, लेकिन इसकी कानूनी यात्रा आज भी जारी है।