ट्विशा शर्मा मौत मामला: फरार आरोपी समर्थ सिंह ने MP हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की

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ट्विशा शर्मा मौत मामला: फरार आरोपी समर्थ सिंह ने MP हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की

सारांश

ट्विशा शर्मा मौत मामले में फरार पति समर्थ सिंह ने MP हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है — जबकि भोपाल जिला अदालत पहले ही उनकी जमानत याचिका ठुकरा चुकी है। पुलिस इनाम ₹30,000 तक बढ़ा चुकी है और पीड़ित परिवार सह-आरोपी माँ की जमानत को भी हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है।

मुख्य बातें

फरार आरोपी समर्थ सिंह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की; मामला अभी 'लंबित' है।
भोपाल जिला अदालत की जज पल्लवी द्विवेदी समर्थ की अंतरिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी हैं।
भोपाल पुलिस ने समर्थ की गिरफ्तारी की सूचना देने पर इनाम ₹10,000 से बढ़ाकर ₹30,000 किया; लुकआउट नोटिस भी जारी है।
सह-आरोपी और पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को भोपाल जिला न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी; पीड़ित परिवार इसे हाईकोर्ट में चुनौती देगा।
12 मई 2025 को ट्विशा भोपाल ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली थीं; एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आत्महत्या की ओर इशारा करती है।
राज्य सरकार ने गिरिबाला सिंह के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के तहत अलग जाँच के आदेश दिए।

भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी और फरार पति समर्थ सिंह ने 22 मई 2025 को अपने वकील के माध्यम से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। 'समर्थ सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य सरकार' शीर्षक से दर्ज यह मामला हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अभी 'लंबित' के रूप में दर्शाया गया है और अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।

मुख्य घटनाक्रम

12 मई 2025 को पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा भोपाल स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। एम्स भोपाल में कराई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत आत्महत्या का मामला है — ट्विशा की गर्दन पर मिले निशान बेल्ट से लटकने के निशानों से मेल खाते हैं। ट्विशा के परिवार ने समर्थ सिंह और उनकी माँ पर दहेज प्रताड़ना और क्रूरता का आरोप लगाया है।

गौरतलब है कि इससे पहले भोपाल जिला अदालत की जज पल्लवी द्विवेदी समर्थ की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी हैं। पुलिस ने समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ है ताकि वह देश न छोड़ सके।

इनाम राशि में बढ़ोतरी, तलाश जारी

भोपाल पुलिस ने समर्थ सिंह की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को मिलने वाले इनाम को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया है। ट्विशा की मौत के बाद से अब तक समर्थ का कोई सुराग नहीं मिला है। यह ऐसे समय में आया है जब पुलिस पर जाँच में तेज़ी लाने का दबाव बढ़ रहा है।

सह-आरोपी माँ को मिली जमानत, परिवार देगा चुनौती

समर्थ की माँ और पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह — जो इस मामले में सह-आरोपी हैं — को भोपाल जिला न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। गिरिबाला सिंह फरवरी 2023 में भोपाल जिला न्यायालय से प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं और वर्तमान में भोपाल-2 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष हैं।

पीड़ित परिवार के वकील अंकुर पांडे ने बताया, 'हम गिरिबाला सिंह को दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में याचिका दायर करेंगे।' परिवार इस जमानत को कानूनी रूप से चुनौती देने की तैयारी में है।

सरकार की प्रतिक्रिया

राज्य सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के तहत गिरिबाला सिंह के खिलाफ अलग से जाँच के आदेश दिए हैं। यह कदम उनके वर्तमान पद को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया माना जा रहा है।

आगे क्या होगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच अब दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी — एक समर्थ सिंह की अंतरिम जमानत के लिए और दूसरी पीड़ित परिवार द्वारा गिरिबाला सिंह की जमानत के विरोध में। मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। फरार समर्थ सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे मामले की केंद्रीय कड़ी बनी हुई है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह पर्याप्त नहीं — असली परीक्षा यह है कि क्या फरार आरोपी को कानून के सामने जल्द लाया जाएगा।
RashtraPress
21 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ट्विशा शर्मा मौत मामला क्या है?
पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा 12 मई 2025 को भोपाल स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत आत्महत्या का मामला है, लेकिन परिवार ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर दहेज प्रताड़ना और क्रूरता का आरोप लगाया है।
समर्थ सिंह ने MP हाईकोर्ट में याचिका क्यों दाखिल की?
भोपाल जिला अदालत द्वारा अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद समर्थ सिंह ने अपने वकील के ज़रिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में नई याचिका दाखिल की है। यह मामला अभी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर 'लंबित' दर्शाया गया है और कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।
गिरिबाला सिंह कौन हैं और उन्हें जमानत कैसे मिली?
गिरिबाला सिंह समर्थ सिंह की माँ और इस मामले में सह-आरोपी हैं। वे फरवरी 2023 में भोपाल जिला न्यायालय से प्रधान जिला न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं और वर्तमान में भोपाल-2 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष हैं। भोपाल जिला न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है, जिसे ट्विशा का परिवार हाईकोर्ट में चुनौती देगा।
भोपाल पुलिस समर्थ सिंह को पकड़ने के लिए क्या कदम उठा रही है?
भोपाल पुलिस ने समर्थ की गिरफ्तारी की सूचना देने पर इनाम ₹10,000 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया है। इसके अलावा उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है ताकि वे देश न छोड़ सकें। ट्विशा की मौत के बाद से अब तक समर्थ का कोई सुराग नहीं मिला है।
इस मामले में आगे क्या होने की संभावना है?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच अब दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी — समर्थ की जमानत के लिए और परिवार की ओर से गिरिबाला की जमानत के विरोध में। राज्य सरकार ने गिरिबाला सिंह के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के तहत अलग जाँच के भी आदेश दिए हैं।
राष्ट्र प्रेस
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