क्या वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिला?
सारांश
Key Takeaways
- केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया।
- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरन रिजिजू ने समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- अब तक 151,000 से अधिक संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
- सुप्रीम कोर्ट की छह महीने की समयसीमा के कारण कोई सख्ती नहीं होगी।
- राज्य सरकारों को जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया गया है।
नई दिल्ली, 5 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। 'उम्मीद' पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की छह महीने की समयसीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है, लेकिन लाखों संपत्तियां अब भी रजिस्ट्रेशन से बाहर हैं। इस स्थिति में राहत प्रदान करते हुए केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए 3 महीने की अतिरिक्त समयसीमा देने का निर्णय लिया है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरन रिजिजू ने कहा, "आज वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है। देशभर में अब भी लाखों संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाई हैं। कई सांसद, सामाजिक नेता और वक्फ से जुड़े प्रतिनिधियों ने मुझसे समय बढ़ाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हम इस समय सीमा को सीधे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जिन लोगों ने प्रयास किया और किसी कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनके खिलाफ तीन महीने तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। न कोई पेनल्टी लगेगी, न कोई जुर्माना।"
उन्होंने बताया कि अब तक 151,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें कर्नाटक (50,800), पंजाब, जम्मू-कश्मीर और कई अन्य राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं कुछ बड़े राज्यों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया धीमी रही है।
रिजिजू ने स्वीकार किया कि कई क्षेत्रों से शिकायतें मिलीं कि 'उम्मीद' पोर्टल धीमा चल रहा था या लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं थे।
उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना परेशान हुए अपनी वक्फ संपत्ति रजिस्टर करा सके। इसलिए तीन महीने तक हम किसी पर कोई सख्ती नहीं करेंगे।"
मंत्री ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने की समयसीमा निर्धारित की थी और केंद्र सरकार इसे सीधे बढ़ा नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 6 महीने की समयसीमा के बाद सरकार तारीख नहीं बढ़ा सकती, लेकिन ट्रिब्युनल के पास अधिकार है कि वह आपकी स्थिति समझकर 6 महीने तक की अतिरिक्त राहत दे सकता है। इसलिए जिनको परेशानी हो, वे वक्फ ट्रिब्युनल से संपर्क करें।
किरन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वक्फ संशोधन कानून संसद ने पास किया है, इसलिए उसमें बदलाव केंद्र स्वयं नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा, "मेरा वादा है, जो लोग आज की तारीख तक रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अगले तीन महीने तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम हर संभव सहयोग करेंगे।"
रिजिजू ने कुछ राज्यों पर यह कहकर नाराजगी जताई कि उन्होंने समय पर मदद नहीं की और जनता में जागरूकता नहीं फैलाई। उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि वे आगे से पूरी जिम्मेदारी निभाएं ताकि वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता आए और भविष्य में किसी को परेशानी न हो।