21 अगस्त 2026
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कोलाबा के बॉम्बे प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब का फूड लाइसेंस निलंबित, 47% नॉन-कंप्लायंस में मक्खियाँ-कॉकरोच मिले

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कोलाबा के बॉम्बे प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब का फूड लाइसेंस निलंबित, 47% नॉन-कंप्लायंस में मक्खियाँ-कॉकरोच मिले

सारांश

मुंबई के ऐतिहासिक कोलाबा इलाके में स्थित बॉम्बे प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब का फूड लाइसेंस FDA ने निलंबित कर दिया। 19 अगस्त के निरीक्षण में मक्खियों का प्रकोप, कॉकरोच, टूटती छत और रसायनों का खाद्य सामग्री के साथ भंडारण मिला — कुल 47% नॉन-कंप्लायंस, जो जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।

मुख्य बातें

महाराष्ट्र FDA ने 21 अगस्त 2026 को बॉम्बे प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब लिमिटेड, कोलाबा का फूड बिजनेस लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।
19 अगस्त 2026 के निरीक्षण में 47 प्रतिशत नॉन-कंप्लायंस दर्ज — खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार अत्यंत गंभीर।
रसोई में मक्खियों का व्यापक प्रकोप , मृत कॉकरोच , टूटती छत के कण और डिटर्जेंट खाद्य सामग्री के पास रखे मिले।
कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) व विनियम 2.1.8(4) के तहत की गई।
निलंबन अवधि में खरीद, बिक्री और वितरण की सभी गतिविधियाँ बंद ; उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी।

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 21 अगस्त 2026 को दक्षिण मुंबई के कोलाबा स्थित बॉम्बे प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब लिमिटेड का फूड बिजनेस लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। 19 अगस्त 2026 को हुए निरीक्षण में प्रतिष्ठान में 47 प्रतिशत नॉन-कंप्लायंस दर्ज की गई, जिसे अधिकारियों ने जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया।

निरीक्षण में क्या मिला

FDA के अनुसार, रसोईघर के विभिन्न हिस्सों में मक्खियों का व्यापक प्रकोप पाया गया। बर्तन धोने वाले क्षेत्र के निकट एक मृत कॉकरोच मिला और खुले में कॉकरोच ट्रैप रखे थे, जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का सीधा जोखिम था। रसोई की छत का प्लास्टर टूटकर झड़ रहा था और उसके कण सीधे भोजन तैयार करने वाले क्षेत्रों में गिर सकते थे।

डिटर्जेंट पाउडर और अन्य रसायनों को खाद्य सामग्री के साथ रखा गया था, जिससे रासायनिक प्रदूषण का जोखिम था। इसके अलावा कूड़ेदान खाना पकाने वाले चूल्हों के पास रखे पाए गए और परिसर में थूकने के संकेत भी मिले।

स्वच्छता संबंधी प्रमुख उल्लंघन

निरीक्षण दल ने पाया कि बर्तन और खाद्य सामग्री सीधे फर्श पर रखे जा रहे थे। मांसाहारी खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग किए जा रहे रेफ्रिजरेटर की सफाई बेहद खराब थी और डीफ्रॉस्टिंग की प्रक्रिया मानकों के अनुरूप नहीं थी। कर्मचारियों के हेलमेट और कपड़े जैसी निजी वस्तुएँ खाद्य सामग्री के साथ रखी मिलीं। रसोई के दरवाजे बिना सील के थे, जिससे कीट-प्रवेश का खतरा बना हुआ था।

कानूनी कार्रवाई का आधार

FDA के जोन-1 कार्यालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) तथा विनियम 2.1.8(4) के तहत लाइसेंस निलंबित किया। यह कार्रवाई महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे (IAS) के मार्गदर्शन में की गई। निलंबन आदेश में प्रतिष्ठान को खाद्य पदार्थों की खरीद, बिक्री और वितरण की सभी गतिविधियाँ तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

FDA ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन होने पर अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम विशेष रूप से जनस्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है।

व्यापक संदर्भ

यह कार्रवाई ऐसे समय में आई है जब महाराष्ट्र FDA ने हाल के महीनों में मुंबई के प्रतिष्ठित और पुराने क्लबों तथा रेस्तराँओं में खाद्य सुरक्षा निरीक्षण तेज किए हैं। गौरतलब है कि 47 प्रतिशत नॉन-कंप्लायंस दर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार अत्यंत गंभीर श्रेणी में आती है — यह संख्या केवल तकनीकी खामियों की नहीं, बल्कि बुनियादी स्वच्छता के व्यापक उल्लंघन की ओर इशारा करती है।

आगे क्या होगा

निलंबन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान को खाद्य संबंधी कोई भी व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। लाइसेंस बहाली के लिए प्रतिष्ठान को सभी उल्लंघनों को दूर कर FDA के समक्ष अनुपालन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षा यह होगी कि क्या लाइसेंस बहाली प्रक्रिया उतनी ही कड़ी रहती है जितनी निलंबन की।
RashtraPress
21 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बॉम्बे प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब का फूड लाइसेंस क्यों निलंबित किया गया?
महाराष्ट्र FDA ने 19 अगस्त 2026 के निरीक्षण में 47 प्रतिशत नॉन-कंप्लायंस पाई, जिसमें मक्खियों का प्रकोप, कॉकरोच, टूटती छत के कण और रसायनों का खाद्य सामग्री के साथ भंडारण शामिल था। इन गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के आधार पर 21 अगस्त 2026 को लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
FDA ने किस कानून के तहत यह कार्रवाई की?
FDA के जोन-1 कार्यालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) तथा विनियम 2.1.8(4) के तहत लाइसेंस निलंबित किया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे (IAS) के मार्गदर्शन में की गई।
निलंबन अवधि में क्लब को क्या करना होगा?
निलंबन आदेश के तहत प्रतिष्ठान को खाद्य पदार्थों की खरीद, बिक्री और वितरण की सभी गतिविधियाँ तुरंत बंद करनी होंगी। लाइसेंस बहाली के लिए सभी उल्लंघनों को दूर कर FDA के समक्ष अनुपालन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
निरीक्षण में कौन-कौन सी खामियाँ मिलीं?
निरीक्षण में मक्खियों का व्यापक प्रकोप, मृत कॉकरोच, खुले में कॉकरोच ट्रैप, टूटती छत के कण, डिटर्जेंट का खाद्य सामग्री के पास भंडारण, बर्तन और खाद्य सामग्री फर्श पर, खराब रेफ्रिजरेटर सफाई, गलत डीफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया और कर्मचारियों की निजी वस्तुएँ खाद्य क्षेत्र में मिलीं। कुल 47 प्रतिशत नॉन-कंप्लायंस दर्ज की गई।
आदेश का उल्लंघन करने पर क्या होगा?
FDA ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निलंबन आदेश का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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