जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर को ड्राई डे, शराब दुकानें-बार रहेंगे पूरी तरह बंद
सारांश
मुख्य बातें
छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर को पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित किया है। इस दिन प्रदेश की समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, बार, होटल-बार, रेस्टोरेंट-बार, क्लब और अन्य सभी लाइसेंसी मदिरा प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री का निर्देश और आह्वान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस निर्णय की जानकारी साझा करते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर राज्य में ड्राई डे लागू रहेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि इस पावन पर्व को श्रद्धा, सात्विकता और सामाजिक सद्भाव के वातावरण में मनाएं। साथ ही उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से छत्तीसगढ़ में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।
किन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा प्रतिबंध
4 सितंबर को राज्य में संचालित सभी देशी एवं विदेशी शराब की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब और अन्य लाइसेंसी मदिरा प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध गैर-मालिकाना क्लबों, स्टार होटलों और अन्य निजी प्रतिष्ठानों पर भी समान रूप से लागू होगा। इसके अतिरिक्त भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी इस दिन बंद रखी जाएंगी।
अवैध मदिरा पर कड़ी निगरानी के निर्देश
राज्य सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ड्राई डे के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत एवं अवैध भंडारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब पाए जाने पर जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्ता दलों और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीमों को अवैध परिवहन, संग्रहण और बिक्री की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
आबकारी कानून के तहत कार्रवाई
संभावित ठिकानों और वाहनों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध आबकारी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार प्रमुख धार्मिक पर्वों पर ड्राई डे घोषित करने की परंपरा का पालन करती आई है, और इस बार जन्माष्टमी पर भी यही नीति अपनाई गई है।