3 सितंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर को ड्राई डे, शराब दुकानें-बार रहेंगे पूरी तरह बंद

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर को ड्राई डे, शराब दुकानें-बार रहेंगे पूरी तरह बंद

सारांश

छत्तीसगढ़ सरकार ने जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर जानकारी देते हुए अवैध मदिरा पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान, स्टार होटल और भांग की दुकानें भी बंद रहेंगी।

मुख्य बातें

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित किया।
सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब और भांग-भांगघोटा की दुकानें बंद रहेंगी।
प्रतिबंध गैर-मालिकाना क्लबों और स्टार होटलों पर भी समान रूप से लागू होगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर घोषणा कर अधिकारियों को अवैध मदिरा पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए।
जिला, संभागीय उड़नदस्ता दल और राज्य स्तरीय टीमें विशेष अभियान चलाएंगी; उल्लंघन पर आबकारी कानून के तहत कार्रवाई होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर को पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित किया है। इस दिन प्रदेश की समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, बार, होटल-बार, रेस्टोरेंट-बार, क्लब और अन्य सभी लाइसेंसी मदिरा प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

मुख्यमंत्री का निर्देश और आह्वान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस निर्णय की जानकारी साझा करते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर राज्य में ड्राई डे लागू रहेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि इस पावन पर्व को श्रद्धा, सात्विकता और सामाजिक सद्भाव के वातावरण में मनाएं। साथ ही उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से छत्तीसगढ़ में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

किन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा प्रतिबंध

4 सितंबर को राज्य में संचालित सभी देशी एवं विदेशी शराब की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब और अन्य लाइसेंसी मदिरा प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध गैर-मालिकाना क्लबों, स्टार होटलों और अन्य निजी प्रतिष्ठानों पर भी समान रूप से लागू होगा। इसके अतिरिक्त भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी इस दिन बंद रखी जाएंगी।

अवैध मदिरा पर कड़ी निगरानी के निर्देश

राज्य सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ड्राई डे के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत एवं अवैध भंडारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब पाए जाने पर जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्ता दलों और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीमों को अवैध परिवहन, संग्रहण और बिक्री की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

आबकारी कानून के तहत कार्रवाई

संभावित ठिकानों और वाहनों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध आबकारी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार प्रमुख धार्मिक पर्वों पर ड्राई डे घोषित करने की परंपरा का पालन करती आई है, और इस बार जन्माष्टमी पर भी यही नीति अपनाई गई है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इस बार प्रशासनिक तंत्र — जिला कार्यालय, संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता — को एक साथ सक्रिय करना संकेत देता है कि सरकार केवल प्रतीकात्मक घोषणा से आगे जाकर ज़मीनी अनुपालन सुनिश्चित करना चाहती है। असली परीक्षा यह होगी कि सीमावर्ती ज़िलों और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध आपूर्ति पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है, जहाँ ऐसे प्रतिबंधों के दौरान अनधिकृत बिक्री की शिकायतें अक्सर सामने आती हैं।
RashtraPress
3 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर को ड्राई डे क्यों घोषित किया गया है?
4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित किया है। यह निर्णय धार्मिक भावनाओं के सम्मान और सात्विक वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
4 सितंबर को छत्तीसगढ़ में कौन-कौन से प्रतिष्ठान बंद रहेंगे?
इस दिन राज्य की सभी देशी-विदेशी शराब की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब, गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल और भांग-भांगघोटा की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। किसी भी लाइसेंसी प्रतिष्ठान को मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
ड्राई डे का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?
बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब पाए जाने पर जब्ती और आबकारी कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला कार्यालयों और उड़नदस्ता टीमों को संभावित ठिकानों व वाहनों की विशेष जांच के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ड्राई डे के बारे में क्या कहा?
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि जन्माष्टमी पर राज्य में ड्राई डे लागू रहेगा और प्रदेशवासी इस पर्व को श्रद्धा व सामाजिक सद्भाव के साथ मनाएं। उन्होंने अधिकारियों को अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।
क्या निजी क्लब और स्टार होटल भी 4 सितंबर को बंद रहेंगे?
हाँ, आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध गैर-मालिकाना क्लबों और स्टार होटलों सहित सभी निजी प्रतिष्ठानों पर समान रूप से लागू होगा। कोई भी अपवाद नहीं दिया गया है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 6 घंटे पहले
  2. 1 सप्ताह पहले
  3. 7 महीने पहले
  4. 9 महीने पहले
  5. 1 साल पहले
  6. 1 साल पहले
  7. 1 साल पहले
  8. 1 साल पहले