5 जुलाई 2026
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जम्मू-कश्मीर: स्कूली किताबों में अलगाववादियों के महिमामंडन पर UAPA के तहत FIR, 8 अधिकारी निलंबित

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जम्मू-कश्मीर: स्कूली किताबों में अलगाववादियों के महिमामंडन पर UAPA के तहत FIR, 8 अधिकारी निलंबित

सारांश

जम्मू-कश्मीर के स्कूली पुस्तकालयों में पहुँची दो किताबों ने बड़ा प्रशासनिक तूफान खड़ा कर दिया — अलगाववादियों के कथित महिमामंडन के आरोप में UAPA के तहत FIR, 8 अधिकारी निलंबित और प्रकाशकों पर छापेमारी। 251 प्रतियाँ पाँच जिलों में बँट चुकी थीं।

मुख्य बातें

जम्मू के काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 3/2026 BNS की धाराओं 49, 61(2), 152, 196, 353 और UAPA धारा 13 के तहत दर्ज।
विवादित पुस्तकें — 'पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू-कश्मीर' और 'पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर' — पर अलगाववादियों और आतंकवादियों का महिमामंडन करने का आरोप।
पहली पुस्तक की 123 प्रतियाँ जम्मू, रामबन, उधमपुर में; दूसरी की 128 प्रतियाँ जम्मू और बारामूला में वितरित थीं।
8 सरकारी अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित; कंप्यूटर असिस्टेंट शेख सुहेल अहमद की सेवाएँ समाप्त।
वरिष्ठ IAS अधिकारी अश्वनी कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त; 30 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश।
प्रकाशकों के परिसरों से भौतिक और डिजिटल साक्ष्य जब्त; जांच जारी।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 4 जुलाई 2026 को स्कूली पुस्तकालयों में वितरित दो विवादित पुस्तकों के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए आठ सरकारी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और जम्मू के काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 3/2026 दर्ज की। इन पुस्तकों पर कथित तौर पर अलगाववादियों और आतंकवादियों का महिमामंडन करने का आरोप है। जांच एजेंसियों ने संबंधित प्रकाशकों के परिसरों पर छापेमारी कर भौतिक और डिजिटल दोनों प्रकार के साक्ष्य जब्त किए हैं।

विवाद में कौन-सी पुस्तकें हैं

विवाद के केंद्र में दो पुस्तकें हैं। पहली, 'पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू-कश्मीर', जिसके लेखक हिलाल अहमद और संतोष मीणा हैं और इसे ओबेरॉय बुक सर्विस, जम्मू ने प्रकाशित किया है। दूसरी, 'पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर', जिसके लेखक डॉ. सुशांत गिरी हैं और इसे अनुराग प्रकाशन, दिल्ली ने प्रकाशित किया है। सरकारी आदेश के अनुसार, पहली पुस्तक की 123 प्रतियाँ जम्मू, रामबन और उधमपुर जिलों में, जबकि दूसरी पुस्तक की 128 प्रतियाँ जम्मू और बारामूला जिलों में वितरित की गई थीं।

कानूनी कार्रवाई और आरोप

मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 49, 61(2), 152, 196 और 353 के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि इन पुस्तकों में ऐसी सामग्री शामिल है जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। यह ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रशासनिक जवाबदेही पर सरकार की नज़र पहले से कड़ी है।

निलंबित अधिकारी और जांच का दायरा

निलंबित आठ अधिकारियों में फजिल इमरान सिद्दीकी, गुरजीत सिंह, संजीव शर्मा, शाजिया कौसर, इम्तियाज अहमद मीर, निरंजन शर्मा, रेनू मेंगी और राजमोहिनी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा में अनुबंध पर कार्यरत कंप्यूटर असिस्टेंट शेख सुहेल अहमद की सेवाएँ भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। सरकार का आरोप है कि पुस्तकों की सिफारिश करने वाली उपसमिति और संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारियों ने गंभीर लापरवाही बरती और आवश्यक सतर्कता नहीं दिखाई।

जांच का ढाँचा

सरकार ने इस मामले की विभागीय जांच के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारी अश्वनी कुमार को जांच अधिकारी और JKAS अधिकारी रोहित शर्मा को प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। जांच अधिकारी को 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब जम्मू-कश्मीर में पाठ्यक्रम सामग्री को लेकर विवाद उठा हो, परंतु UAPA के तहत प्रकाशकों पर सीधी कार्रवाई इस मामले को असाधारण बनाती है।

आगे क्या होगा

जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय होगी। प्रकाशकों के परिसरों से जब्त डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच जारी है। इस मामले का असर भविष्य में सरकारी पुस्तक खरीद और पुस्तकालय चयन प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला मान रही है। असली सवाल यह है कि पुस्तक चयन की बहुस्तरीय प्रक्रिया — उपसमिति से लेकर पर्यवेक्षण अधिकारी तक — इतने स्तरों पर कैसे विफल रही। अधिकारियों का निलंबन जवाबदेही का संकेत देता है, लेकिन बिना यह स्पष्ट किए कि चयन प्रक्रिया में बुनियादी खामी कहाँ थी, यह कार्रवाई भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं रोक पाएगी। प्रकाशकों पर UAPA का इस्तेमाल प्रकाशन जगत में व्यापक असर डाल सकता है।
RashtraPress
5 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जम्मू-कश्मीर में किन किताबों पर विवाद हुआ है?
'पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू-कश्मीर' (लेखक: हिलाल अहमद व संतोष मीणा) और 'पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर' (लेखक: डॉ. सुशांत गिरी) — इन दोनों पर स्कूली पुस्तकालयों में अलगाववादियों और आतंकवादियों का महिमामंडन करने का आरोप है। ये पुस्तकें पाँच जिलों में कुल 251 प्रतियों में वितरित की जा चुकी थीं।
इस मामले में कौन-सी धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई है?
जम्मू के काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 3/2026 भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 49, 61(2), 152, 196 और 353 के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13 के तहत दर्ज की गई है। जांच एजेंसियों ने प्रकाशकों के परिसरों से भौतिक और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं।
कौन-से अधिकारी निलंबित किए गए हैं?
निलंबित आठ अधिकारियों में फजिल इमरान सिद्दीकी, गुरजीत सिंह, संजीव शर्मा, शाजिया कौसर, इम्तियाज अहमद मीर, निरंजन शर्मा, रेनू मेंगी और राजमोहिनी शामिल हैं। इसके अलावा समग्र शिक्षा में अनुबंध पर कार्यरत कंप्यूटर असिस्टेंट शेख सुहेल अहमद की सेवाएँ भी समाप्त की गई हैं।
इस मामले की जांच कौन करेगा और कब तक रिपोर्ट आएगी?
वरिष्ठ IAS अधिकारी अश्वनी कुमार को जांच अधिकारी और JKAS अधिकारी रोहित शर्मा को प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी को 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन पुस्तकों की कितनी प्रतियाँ और कहाँ वितरित की गई थीं?
'पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू-कश्मीर' की 123 प्रतियाँ जम्मू, रामबन और उधमपुर जिलों में, जबकि 'पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर' की 128 प्रतियाँ जम्मू और बारामूला जिलों में वितरित की गई थीं। दोनों पुस्तकें स्कूली पुस्तकालयों के लिए खरीदी गई थीं।
राष्ट्र प्रेस
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