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महाराष्ट्र विधानसभा ने 'धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026' विधेयक को किया पारित, विधान परिषद में होगी चर्चा

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महाराष्ट्र विधानसभा ने 'धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026' विधेयक को किया पारित, विधान परिषद में होगी चर्चा

सारांश

महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक-2026 को मंजूरी दी है, जो गैरकानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रयास करता है। इस विधेयक का समर्थन शिवसेना (यूबीटी) ने किया है, जबकि कांग्रेस और अन्य दलों ने इसका विरोध किया है। विधान परिषद में इस पर चर्चा होगी।

मुख्य बातें

धर्म स्वतंत्रता अधिनियम-2026 का उद्देश्य जबरन धर्मांतरण रोकना है।
विधेयक में सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
शिवसेना (यूबीटी) ने इसे समर्थन दिया है।
कांग्रेस और अन्य दलों ने विरोध किया है।
यह विधेयक विधान परिषद में चर्चा के लिए भेजा गया है।

मुंबई, 17 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार की रात एक गहन बहस के बाद धर्म स्वतंत्रता अधिनियम-2026 को मंजूरी दी गई। सत्तारूढ़ महायुति सरकार ने गैरकानूनी और जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए इस विधेयक की महत्वपूर्णता पर बल दिया। शिवसेना (यूबीटी) ने भी इस विधेयक का समर्थन किया, जिससे महा विकास अघाड़ी में मतभेद दिखाई दिया। दूसरी ओर, कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और समाजवादी पार्टी जैसी अन्य सहयोगी पार्टियों ने इस विधेयक का विरोध किया।

विधेयक में सामान्य मामलों के लिए 7 साल तक की जेल और 1 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना, जबकि महिला, नाबालिग, और एसी-एसटी मामलों के लिए 10 साल तक की जेल और 7 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा, और इसके बाद एक घोषणा भी करनी होगी। अवैध धर्मांतरण से होने वाली शादी को निरस्त माना जा सकता है।

विधानसभा से पारित होने के बाद, यह विधेयक अब विधान परिषद में चर्चा के लिए भेजा गया है। मंगलवार को इस पर चर्चा होगी। विधानसभा में चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल जबरदस्ती, धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है।

मुख्यमंत्री ने सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि 'महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026' का उद्देश्य प्रलोभन, छल या बल के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। यह विधेयक शुक्रवार को गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर द्वारा सदन में पेश किया गया।

फडणवीस ने कहा कि ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान जैसे कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से लागू हैं। इसी संदर्भ में, महाराष्ट्र ने भी ऐसा कानून लागू करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सभी को अपने धर्म को मानने, पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हालांकि, किसी को जबरदस्ती धर्मांतरित करना, धोखाधड़ी, दबाव या प्रलोभन देना गलत है। इसलिए ऐसे मामलों को रोकने के लिए यह कानून आवश्यक है।

जो लोग स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्हें धर्म परिवर्तन के बारे में अधिकृत अधिकारियों को सूचित करना होगा। सक्षम अधिकारी स्वीकृति देने से पहले सत्यापित करेंगे कि धर्म परिवर्तन वास्तव में स्वैच्छिक है।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए शिवसेना (यूबीटी) के भास्कर जाधव ने कहा कि इसका उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना और अवैध धर्मांतरण को रोकना है। यह विधेयक सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य धर्मांतरण में जबरदस्ती या प्रलोभन को रोकना है।

जाधव ने कहा कि कुछ मीडिया में झूठे दावे किए जा रहे हैं कि यह विधेयक किसी विशेष धर्म को निशाना बनाता है; यह पूरी तरह से गलत है।

बहस के दौरान, एनसीपी (एसपी) विधायक जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक-2026 पर बोलते हुए विधानसभा में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अपने भाषण में, आव्हाड ने कई ऐतिहासिक उदाहरणों का उल्लेख किया, जिससे सदन में हंगामा मच गया।

संपादकीय दृष्टिकोण

इसके संभावित प्रभावों पर विचार करने की आवश्यकता है, विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर।
RashtraPress
15 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धर्म स्वतंत्रता अधिनियम-2026 क्या है?
यह एक विधेयक है जिसका उद्देश्य गैरकानूनी और जबरन धर्मांतरण को रोकना है।
इस विधेयक का समर्थन कौन कर रहा है?
शिवसेना (यूबीटी) ने इस विधेयक का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल इसका विरोध कर रहे हैं।
क्या इस विधेयक में सजा का प्रावधान है?
हाँ, सामान्य मामलों में 7 साल तक की जेल और 1 से 5 लाख रुपये का जुर्माना है।
क्या यह विधेयक किसी विशेष धर्म को निशाना बनाता है?
नहीं, यह विधेयक सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है।
क्या यह विधेयक विधान परिषद में चर्चा के लिए भेजा गया है?
हाँ, विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक विधान परिषद में चर्चा के लिए भेजा गया है।
राष्ट्र प्रेस
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