20 जुलाई 2026
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राम मंदिर ट्रस्ट पर निर्मोही अखाड़े की सुप्रीम कोर्ट याचिका: संत समाज में समर्थन और विरोध दोनों

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राम मंदिर ट्रस्ट पर निर्मोही अखाड़े की सुप्रीम कोर्ट याचिका: संत समाज में समर्थन और विरोध दोनों

सारांश

राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी के कथित आरोपों के बीच निर्मोही अखाड़े की सुप्रीम कोर्ट याचिका ने संत समाज को दो खेमों में बाँट दिया है — एक तरफ फॉरेंसिक ऑडिट और ट्रस्ट पुनर्गठन के समर्थक, दूसरी तरफ ट्रस्ट भंग की माँग को निंदनीय बताने वाले। सोमवार की सुनवाई अहम होगी।

मुख्य बातें

निर्मोही अखाड़े ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का फॉरेंसिक ऑडिट, पुनर्गठन और रामानंदी पूजा व्यवस्था बहाल करने की माँग की है।
महामंडलेश्वर विष्णुदास ने याचिका का समर्थन करते हुए मौजूदा ट्रस्ट को पूरी तरह भंग करने की माँग की।
साकेत भवन के महंत सीताराम दास ने ट्रस्ट भंग की माँग को शर्मनाक और निंदनीय बताया; कहा — व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय हो, पूरी संस्था न तोड़ी जाए।
याचिका पर सोमवार, 19 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है।
यह विवाद राम मंदिर परिसर में चढ़ावा चोरी के कथित आरोपों और जाँच के बीच उभरा है।

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर चढ़ावा चोरी के कथित आरोपों के बीच निर्मोही अखाड़े ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर ट्रस्ट के आय-व्यय का फॉरेंसिक ऑडिट, उसे सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पुनर्गठन और रामानंदी परंपरा के अनुसार पूजा-पाठ व्यवस्था बहाल करने की माँग की है। सोमवार, 19 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसने अयोध्या के धार्मिक नेताओं के बीच तीखी बहस छेड़ दी है।

याचिका में क्या माँगें हैं

निर्मोही अखाड़े ने सर्वोच्च न्यायालय से तीन प्रमुख माँगें रखी हैं — पहली, ट्रस्ट के समस्त आय-व्यय का फॉरेंसिक ऑडिट; दूसरी, ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पुनर्गठित करना; और तीसरी, रामानंदी परंपरा के अनुसार पूजा-पाठ व्यवस्था की बहाली। यह याचिका ऐसे समय में आई है जब राम मंदिर परिसर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं की जाँच पहले से जारी है।

समर्थन में संतों का पक्ष

महामंडलेश्वर विष्णुदास ने निर्मोही अखाड़े की याचिका का खुलकर समर्थन किया। उनका कहना है कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी करोड़ों रामभक्तों की आस्था से सीधे जुड़ा विषय है और इससे श्रद्धालुओं की भावनाएँ आहत हुई हैं। उन्होंने यह भी माँग की कि मौजूदा ट्रस्ट को पूरी तरह भंग किया जाना चाहिए। विष्णुदास के अनुसार, जब तक ट्रस्ट में ठोस बदलाव नहीं होते, श्रद्धालुओं के मन में विश्वास को लेकर सवाल बने रहेंगे। उन्होंने अखाड़े के इस कदम को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में सही बताया।

विरोध में संतों का पक्ष

वहीं, साकेत भवन के महंत सीताराम दास ने निर्मोही अखाड़े की माँगों से असहमति जताई। उन्होंने ट्रस्ट को भंग करने की माँग को शर्मनाक और निंदनीय बताया। उनके अनुसार, यदि किसी कर्मचारी से गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए पूरी संस्था को समाप्त करने की माँग तर्कसंगत नहीं है।

सीताराम दास ने यह भी कहा कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सीधे आरोप लगाना उचित नहीं है। यदि किसी पदाधिकारी की जिम्मेदारी में कमी सामने आती है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, परंतु पूरी व्यवस्था को नष्ट करना समाधान नहीं है।

न्यायपालिका और संत समाज की एकता पर सवाल

महंत सीताराम दास ने यह भी रेखांकित किया कि देश संविधान और कानून के अनुसार चलता है और हर विवाद को लेकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुँचना उचित तरीका नहीं है, क्योंकि अदालतों में पहले से ही अनेक महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और मंदिरों से जुड़े बड़े मुद्दों पर संत समाज को एकजुट होकर काम करना चाहिए और छोटे विवादों को इस तरह उठाने से सनातन समाज की छवि प्रभावित हो सकती है।

आगे क्या होगा

सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होने वाली सुनवाई यह तय करेगी कि याचिका को सुना जाएगा या नहीं। गौरतलब है कि यह विवाद केवल कानूनी नहीं, बल्कि धार्मिक और प्रशासनिक स्तर पर भी संवेदनशील है — करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इस संस्था से जुड़ी है। अदालत का फैसला राम मंदिर ट्रस्ट की भविष्य की कार्यप्रणाली पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में क्या माँगें रखी हैं?
निर्मोही अखाड़े ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर तीन माँगें रखी हैं — श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आय-व्यय का फॉरेंसिक ऑडिट, ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पुनर्गठित करना, और रामानंदी परंपरा के अनुसार पूजा-पाठ व्यवस्था बहाल करना।
महामंडलेश्वर विष्णुदास ने याचिका पर क्या कहा?
महामंडलेश्वर विष्णुदास ने निर्मोही अखाड़े की याचिका का समर्थन किया और मौजूदा ट्रस्ट को पूरी तरह भंग करने की माँग की। उनका कहना है कि चढ़ावे में कथित चोरी करोड़ों रामभक्तों की आस्था से जुड़ा मामला है और ट्रस्ट में बदलाव के बिना श्रद्धालुओं का विश्वास बहाल नहीं होगा।
महंत सीताराम दास ने याचिका का विरोध क्यों किया?
साकेत भवन के महंत सीताराम दास ने ट्रस्ट भंग करने की माँग को शर्मनाक और निंदनीय बताया। उनका तर्क है कि किसी कर्मचारी की गलती के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, न कि पूरी संस्था को समाप्त किया जाए।
राम मंदिर ट्रस्ट पर चढ़ावा चोरी का विवाद क्या है?
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, जिसकी जाँच जारी है। इन्हीं आरोपों की पृष्ठभूमि में निर्मोही अखाड़े ने फॉरेंसिक ऑडिट की माँग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई कब होगी?
निर्मोही अखाड़े की इस याचिका पर सोमवार, 19 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई निर्धारित है। अदालत का रुख यह तय करेगा कि याचिका को आगे सुना जाएगा या नहीं।
राष्ट्र प्रेस
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