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साकेत बिल्डिंग हादसा: 6 मौतों के मामले में 71 वर्षीय मकान मालिक करमबीर सेजवाल को तीन दिन की पुलिस हिरासत

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साकेत बिल्डिंग हादसा: 6 मौतों के मामले में 71 वर्षीय मकान मालिक करमबीर सेजवाल को तीन दिन की पुलिस हिरासत

सारांश

साकेत मेट्रो के पास सैदुलादाब में पाँच मंज़िला इमारत गिरने से 6 मौतों के मामले में 71 वर्षीय मकान मालिक करमबीर सेजवाल को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने पाँच दिन की रिमांड माँगी थी; धारा 105 के तहत केस दर्ज। फरार आरोपियों और कथित अवैध निर्माण की जाँच जारी।

मुख्य बातें

दक्षिण दिल्ली के सैदुलादाब में पाँच मंज़िला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत , कई घायल।
साकेत कोर्ट ने 71 वर्षीय मकान मालिक करमबीर सेजवाल को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा।
दिल्ली पुलिस ने पाँच दिन की रिमांड माँगी थी; मामला धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत दर्ज।
पुलिस के अनुसार पिछले बिल्डर ने भी कथित तौर पर अवैध निर्माण किया था; अन्य आरोपी अभी फरार।
अदालत ने तीन दिन में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलादाब इलाके में पाँच मंजिला इमारत गिरने से छह लोगों की मौत के मामले में साकेत कोर्ट ने मंगलवार को 71 वर्षीय मकान मालिक करमबीर सेजवाल को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। यह कार्रवाई रविवार शाम हुए उस हादसे के बाद हुई है, जिसमें गिरी इमारत पास की एक कैंटीन पर जा गिरी थी, जहाँ कई लोग खाना खा रहे थे।

कोर्ट में क्या हुआ

दिल्ली पुलिस ने सेजवाल की पाँच दिन की हिरासत माँगी थी, लेकिन अदालत ने तीन दिन की रिमांड मंज़ूर की। पुलिस ने दलील दी कि वह इमारत के मालिक हैं और मालिकाना हक का रिकॉर्ड खंगालना ज़रूरी है। जाँच एजेंसी के अनुसार, मामले से जुड़े अन्य आरोपी अभी फरार हैं और पिछले बिल्डर ने भी कथित तौर पर अवैध निर्माण किया था, जिसकी जानकारी मकान मालिक को थी।

किस धारा में मामला दर्ज

सेजवाल के वकील के अनुसार, उनके मुवक्किल पर धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। वकील ने अदालत में यह भी कहा कि अभी तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। बचाव पक्ष का तर्क है कि जिस इलाके में यह इमारत खड़ी थी, वहाँ की ज़मीन और निर्माण की स्थिति पहले से ही कमज़ोर और जटिल रही है।

हादसे का घटनाक्रम

रविवार शाम सैदुलादाब में पाँच मंज़िला इमारत अचानक भरभराकर गिर पड़ी और सीधे बगल की कैंटीन पर आ गिरी। उस वक़्त कैंटीन में मौजूद लोग रात का भोजन कर रहे थे, जिसकी वजह से जान-माल का बड़ा नुक़सान हुआ। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए।

आगे की जाँच

पुलिस फ़िलहाल हादसे के कारणों, कथित अवैध निर्माण और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जाँच कर रही है। अदालत ने जाँच एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह तीन दिन के भीतर पूछताछ पूरी कर मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। गौरतलब है कि दिल्ली में पुराने और अनधिकृत निर्माणों को लेकर यह हाल के दिनों की सबसे बड़ी जानलेवा घटनाओं में से एक है, और इसके बाद नगर निकायों की निगरानी व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

जहाँ अनधिकृत निर्माण वर्षों तक नगर निकायों की नाक के नीचे फलते-फूलते रहते हैं। मकान मालिक की गिरफ़्तारी ज़रूरी कदम है, लेकिन असली सवाल यह है कि मंज़ूरी देने वाले अधिकारी और पिछले बिल्डर भी जवाबदेही के दायरे में आते हैं या नहीं। धारा 105 के तहत केस तभी सार्थक होगा जब जाँच पूरी आपूर्ति-शृंखला तक पहुँचे — सिर्फ़ एक 71 वर्षीय नाम पर रुककर बंद न हो।
RashtraPress
21 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

साकेत बिल्डिंग हादसा क्या है?
दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलादाब इलाके में रविवार शाम एक पाँच मंज़िला इमारत भरभराकर गिर गई, जो पास की एक कैंटीन पर आ गिरी। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए।
मकान मालिक करमबीर सेजवाल पर कौन-सी धारा लगी है?
उनके वकील के अनुसार, सेजवाल पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बचाव पक्ष का कहना है कि अभी तक कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया है।
पुलिस को कितने दिन की हिरासत मिली?
साकेत कोर्ट ने मंगलवार को मकान मालिक को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है, जबकि दिल्ली पुलिस ने पाँच दिन की रिमांड माँगी थी। अदालत ने तीन दिन के भीतर जाँच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया है।
मामले में और कौन आरोपी हैं?
पुलिस के अनुसार, हादसे से जुड़े अन्य आरोपी फ़िलहाल फरार हैं। जाँच एजेंसी ने अदालत को बताया कि पिछले बिल्डर ने भी कथित तौर पर अवैध निर्माण किया था, जिसकी जानकारी मकान मालिक को थी और उसकी तलाश जारी है।
राष्ट्र प्रेस
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