10 अगस्त 2026
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एनडीपीएस मामलों में त्वरित जांच की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व सभी राज्यों को भेजा नोटिस

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एनडीपीएस मामलों में त्वरित जांच की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व सभी राज्यों को भेजा नोटिस

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय ने NDPS मामलों में एकसमान SOP, अनिवार्य FSL समय-सीमा और विशेष अदालतों की माँग वाली PIL पर केंद्र व सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। NCB के आँकड़े बताते हैं कि 2025 में ड्रग मामलों में 53% की वृद्धि हुई — यह याचिका उस बढ़ती संकट की व्यवस्थागत जड़ों पर सवाल उठाती है।

मुख्य बातें

सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अगस्त 2026 को NDPS मामलों में त्वरित जांच की माँग वाली PIL पर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया।
याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की; पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत , न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी.
माँगों में FSL रिपोर्ट के लिए अनिवार्य समय-सीमा, एकसमान SOP, NDPS धारा 36/36ए के तहत विशेष अदालतें और जांच की अनिवार्य वीडियोग्राफी शामिल हैं।
NCB के आँकड़ों के अनुसार, 2025 में ड्रग मामलों में 53% वृद्धि; 1,48,063 मामले दर्ज, 1,240 टन मादक पदार्थ जब्त।
याचिका में तस्करों पर कठोर दंड और नशा पीड़ितों के लिए पुनर्वास-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की भी माँग।
अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित।

सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अगस्त 2026 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस (NDPS) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में समयबद्ध जांच और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित की गई है।

पीठ और याचिका का विवरण

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की तीन सदस्यीय पीठ ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई है कि सरकारें NDPS अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज सभी मामलों में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य समय-सीमा निर्धारित करें। इसके साथ ही, कम और मध्यम मात्रा के मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में तलाशी, जब्ती और नमूना लेने की प्रक्रिया के लिए एकसमान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने का भी अनुरोध किया गया है।

मुख्य मांगें और प्रस्तावित सुधार

याचिका में न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस (NPS) — जिनमें सिंथेटिक ओपिओइड भी शामिल हैं — की समय पर पहचान और सूचीबद्धता के लिए एक स्थायी विशेषज्ञ समिति गठित करने की माँग की गई है। याचिकाकर्ता ने NDPS अधिनियम की धारा 36 और 36ए के तहत विशेष अदालतों के गठन और एक समान SOP तैयार करने पर भी ज़ोर दिया है। इसके अतिरिक्त, तलाशी, जब्ती और नमूना लेने की प्रक्रिया की अनिवार्य डिजिटल रिकॉर्डिंग और वीडियोग्राफी की भी माँग की गई है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और प्रक्रियागत खामियों के कारण होने वाले बरी के मामले कम हों।

नशा मुक्ति, पुनर्वास और दंड नीति

याचिका में नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की माँग के साथ-साथ NDPS अधिनियम की धारा 39 और 64ए के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया है — ये धाराएँ स्वेच्छा से उपचार लेने वाले कुछ नशा पीड़ितों को अभियोजन से राहत प्रदान करती हैं। याचिकाकर्ता ने एक ऐसी दंड नीति की भी माँग की है जो ड्रग तस्करों और वित्तपोषकों पर कठोर कार्रवाई करे, जबकि व्यक्तिगत उपयोग या नशे के शिकार लोगों के प्रति अलग और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। ड्रग तस्करों और उनके वित्तपोषकों की संपत्तियों के समयबद्ध आकलन और जब्ती के लिए NDPS अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), बेनामी संपत्ति कानून और ब्लैक मनी कानून का हवाला दिया गया है।

ड्रग मामलों के आँकड़े और संवैधानिक आधार

याचिका में उद्धृत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के आँकड़ों के अनुसार, 2025 में ड्रग्स से जुड़े मामलों में 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई — इस दौरान 1,48,063 मामले दर्ज हुए और 1,240 टन मादक पदार्थ जब्त किए गए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जांच, अभियोजन, पुनर्वास और कानून प्रवर्तन की व्यवस्था में मौजूदा कमियाँ संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती हैं, और यह अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के दायित्वों से भी जुड़ा विषय है। याचिका में विधि आयोग को इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देने की भी माँग की गई है।

आगे क्या होगा

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों से 28 सितंबर तक जवाब माँगा है। यह मामला ऐसे समय में आया है जब सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन के ज़रिए कथित तस्करी की घटनाएँ बढ़ रही हैं और अलग-अलग राज्यों में NDPS कानून के असमान क्रियान्वयन पर चिंता जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि न्यायालय व्यापक दिशानिर्देश जारी करता है, तो यह देश भर की ड्रग अदालतों की कार्यप्रणाली को मौलिक रूप से बदल सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जबकि छोटे आरोपी वर्षों तक विचाराधीन कैदी बने रहते हैं। NCB के 53% वृद्धि के आँकड़े बताते हैं कि समस्या बढ़ रही है, लेकिन व्यवस्था उसी रफ़्तार से नहीं बदल रही। असली परीक्षा यह है कि न्यायालय के दिशानिर्देश केवल कागज़ी सुधार बनकर न रह जाएँ — क्योंकि NDPS में पहले भी निर्देश आए हैं, पर राज्यों में क्रियान्वयन की तस्वीर एकसमान नहीं रही।
RashtraPress
10 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS मामलों पर किस याचिका में नोटिस जारी किया?
सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर 10 अगस्त 2026 को केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। इस याचिका में NDPS अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में समयबद्ध जांच, एकसमान SOP और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने की माँग की गई है।
NDPS मामलों में त्वरित जांच क्यों ज़रूरी है?
याचिका के अनुसार, एकसमान मानकों और समयबद्ध फॉरेंसिक जांच की कमी के कारण मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में देरी होती है, प्रक्रियागत त्रुटियाँ बढ़ती हैं और अलग-अलग राज्यों में कानून का असमान पालन होता है। NCB के आँकड़ों के अनुसार 2025 में ड्रग मामलों में 53% की वृद्धि हुई, जो इस सुधार की तात्कालिकता को रेखांकित करती है।
इस PIL में कौन-कौन सी मुख्य माँगें हैं?
याचिका में FSL रिपोर्ट के लिए अनिवार्य समय-सीमा, तलाशी-जब्ती की वीडियोग्राफी, NDPS धारा 36/36ए के तहत विशेष अदालतों का गठन, NPS की पहचान के लिए विशेषज्ञ समिति, नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना और तस्करों की संपत्तियों की समयबद्ध जब्ती शामिल हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित की है। तब तक केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब माँगा गया है।
याचिका में नशा पीड़ितों के लिए क्या प्रावधान माँगे गए हैं?
याचिका में NDPS अधिनियम की धारा 39 और 64ए के प्रभावी क्रियान्वयन की माँग की गई है, जो स्वेच्छा से उपचार लेने वाले कुछ नशा पीड़ितों को अभियोजन से राहत देती हैं। साथ ही, नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना तथा तस्करों और पीड़ितों के लिए अलग दंड नीति अपनाने की भी माँग की गई है।
राष्ट्र प्रेस
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